इंदौर।कार्यालय प्रधान जिला एवम सत्र न्यायाधीश, इंदौर द्वारा विधि के विद्यार्थी और अनाधिकृत व्यक्तियों को काला कोट पहनकर उपस्थिति पर निषेधित किया गया है क्योंकि पहले भी यह देखने में आया है कि जिला न्यायालय, इंदौर में विधि के विद्यार्थी एवम कुछ अनाधिकृत व्यक्ति जो अधिव्यक्ता नही है, उनके द्वारा काला कोट पहनकर न्यायालयों में प्रवेश कर प्रकरणों में पैरवी की जाती है, जिसकी वजह से विवाद की स्थिति निर्मित होती है। नए नियमानुसार, यदि फिर भी ऐसा कोई व्यक्ति किसी न्यायालय में काला कोट पहने उस्पस्थित होता है तो उसके विरुद्ध विधि अनुसार कार्यवाही की जाएगी।