रायसेन । न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन द्वारा आरोपी राजेश कहार आयु 24 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 23 आकांक्षा नगर थाना मंडीदीप, जिला रायसेन को पुलिस थाना मंडीदीप को नावालिग लड़की को भगाकर लेजाने और दुष्कर्म करने के मामले में दोषी पाते हुए आरोपी को धारा 376(3) भादवि में 20 वर्ष का कठोर कारावास तथा 9000/- रूपये अर्थदण्ड एवं धारा 363, 366 भादवि एवं पॉक्सो एक्टस की धारा 5(एल)/6 में भी दोषी पाते हुए क्रमश: 03 वर्ष, 05 वर्ष एवं 20 वर्ष का कठोर कारावास से दण्डित किया गया ।
इस मामले में मध्यप्रदेश राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्री अनिल कुमार तिवारी, तहसील गौहरगंज जिला रायसेन ने पैरवी की।
घटना के अनुसार 30 अक्टूबर 19 को थाना मण्डीदीप, जिला रायसेन में अभियोक्त्री के पिता द्वारा अपनी अवयस्क पुत्री अभियोक्त्री के गुम हो जाने की सूचना दी गई कि उसकी लडकी अभियोक्त्री उम्र 15 साल दिनांक 28 अक्टूबर 19 को दोपहर 3 बजे घर से बिना बताये कहीं चली गई है। उसे संदेह है कि उसकी नाबालिक लडकी अभियोक्त्री को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर भगा ले गया है। अभियोक्त्री के पिता की सूचना पर थाना मण्डीदीप में गुम इंसान सूचना लेख कर अपराध पंजीबद्ध किया गया। अनुसंधान के दौरान अभियोक्त्री को दस्तयाब कर अभियोक्त्री से पूछताछ कर उसका कथन लेखबद्ध किया गया, जिसमें अभियोक्त्री द्वारा बताया गया कि राजेश कहार को वह 3-4 महीने से जानती थी जो उसके पडौस में किराये से रहता था। राजेश उससे बातचीत करने लगा और वह उसे शादी करने का प्रलोभन देने लगा और साथ चलने को कहा। 28 अक्टूबर 19 को दिन में करीब 02 बजे राजेश कहार का फोन आया और उसके साथ भागने के लिए उकसाया। राजेश के कहने पर वह पानी की टंकी के पास चली गई जहां राजेश उसका इंतजार कर रहा था। उसके बाद वह राजेश कहार के साथ उसके घर खरगोन चली गई थी। उसके बाद दूसरे दिन उन्होंने वहीं के मंदिर में शादी कर ली थी। वह खरगोन में दो दिन रुकी, उसके बाद वे दोनों पिपरिया आ गये थे, जहां किराये से रुके थे। राजेश कहार ने पिपरिया में उसके साथ जबरदस्ती दो बार बुरा काम बलात्कार किया। उसके बाद पुलिस वाले उन्हें लेने आ गये।
अनुसंधान पूर्ण कर पुलिस ने अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया । न्यायालय में सुनवायी के दौरान गवाहों के बयान वैज्ञानिक चिकित्सीय साक्ष्य से अभियुक्त को संदेह से परे मामला प्रमाणित पाते हुए सभी आरोपों में सिद्धदोष पाया गया।
शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने पक्ष रखते हुए मामले को संदेह से परे प्रमाणित कराया। फलस्वरूप न्यायालय ने आरोपी को उपरोक्त धाराओं में दोषी पाते हुए दंडित किए जाने का आदेश सुनाया।
न्यूज सोर्स-श्रीमती शारदा शाक्य मीडिया प्रभारी जिला रायसेन