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नर्सिंग होम्स के पंजीकरण और लाइसेंस के रद्द होने पर संशय बरकरार पहले 15 दिन फिर मिली एक महीने की मोहलत

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दमोह से धीरज जॉनसन की रिपोर्ट

दमोह शहर में संचालित करीब सात नर्सिंग होम/अस्पताल (डॉ.चंदा जैन,डॉ पांडे, विजयंत, डॉ.राय, डॉ.पसारी,सिटी दमोह हॉस्पिटल) के नर्सिंग होम पंजीकरण एवं लाइसेंस रद्द करने संबंधी मामला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के 14 अक्तूबर को जारी पत्र के माध्यम से सामने आया था जिसमें स्पष्टतः लिखा था कि इनके पंजीयन तत्काल प्रभाव से निरस्त किये जाते है बावजूद इसके बाद सीएमएचओ से चर्चा में नई कहानी सुनने मिली कि नर्सिंग होम्स को आवश्यक सुधार के लिए 15 दिन का समय दिया गया है, जबकि आदेश में किसी भी रियायत का उल्लेख नहीं है । उक्त समय अवधि बीत जाने के बाद जब जिला अस्पताल के सीएमएचओ डॉ संगीता त्रिवेदी से इन नर्सिंग होम्स के पंजीकरण और लाइसेंस रद्द होने के संबंध में जानकारी ली गई तो इनके अस्पस्ट जवाब से संदेह को बल मिलता है उनका कहना कि सबने अप्लाई किया है एक माह नहीं हुआ है उनको अवधि इसलिए दी गई है लेकिन पत्र सागर से इश्यू नहीं हुआ, बोल दिया है कि एक माह का टाइम है।
आश्चर्य यह है कि आदेश में किसी भी तरह की समय सीमा या अवधि की छूट का उल्लेख नहीं था फिर भी पहले 15 दिन और अब एक माह का समय देने की बात कही जा रही है।

14 अक्तूबर को जारी पत्र के अनुसार पूर्व में जांच के दौरान इन नर्सिंग होम्स में काफी आधारभूत खामियां पाई गई थी,जिसके नोटिस भी जारी किए गए,पर संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं हुआ, इसके बाद यह कार्यवाही हुई, व पंजीकरण निरस्त करने के पत्र पंजीकृत डाक द्वारा साझा होने की बात सामने आई, इस संबंध में जब सीएमएचओ से जानकारी ली गई थी तो उन्होंने फायर सर्टिफिकेट पर तो प्रकाश डाला था पर अन्य जानकारियां नहीं बताई।

ज्ञातव्य हो कि कलेक्टर जिला दमोह के द्वारा गठित जिला स्तरीय निरीक्षण दल के द्वारा आपके नर्सिंग होम का निरीक्षण किया गया। आपके नर्सिग होम में म.प्र. उपचारगृह तथा रुजोपचार संबंधी स्थापनायें अधिनियम (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञा अधिनियम 1973 यथा संशोधित नियम 2021 के निम्न प्रावधानों के उल्लघन की सूचना दी गई है, कि आपके द्वारा म०प्र०भूमि विकास नियम 2012 के अंतरर्गत नर्सिंग होम संचालन हेतु विधिक भवन अनुज्ञा प्रस्तुत नहीं किया गया है। आपके द्वारा अग्निशामन सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु अस्थायी अग्निशामन
अनापत्ति प्रमाण पत्र (टेंपरेरी फायर एनओसी) प्रस्तुत नहीं किया गया है। नारकोटिक ड्रग लाइसेंस प्रस्तुत नहीं किया गया, स्प्रिट लाइसेंस प्रस्तुत नहीं किया गया,विद्युत स्थापना का निरीक्षण (इलेक्ट्रिकल ऑडिट) अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।तदनुसार, जिसके संदर्भ में इस अधिनियम और नियमों की धारा 6 (1) के तहत उपसक्त नियमों के उल्लंघन के संबंध में पत्र कमांक / नर्सिंग होम / 22 / 14846 दमोह दिनांक 02/09/2022 को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था,
कारण बताओ नोटिस के संबंध में नर्सिंग होम संचालकों के प्रेषित स्पष्टीकरण जबाब सितंबर माह में संबंधित कार्यालय को प्राप्त हुए थे जिसमें दर्शित स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया है जिस पर तत्काल कार्यवाही कर आक्षेपित सभी प्राइवेट नर्सिंग होम के पंजीकरण और लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिये गये थे। इस आदेश की प्रति आपके साथ पंजीकृत डाक द्वारा साझा की जा रही है,जिसकी एक एक प्रति संचालक (अस्पताल प्रशासन) संचालनालय स्वा सेवाये, भोपाल, कलेक्टर जिला दमोह एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी जिला दमोह को दी गई थी पत्रों के अवलोकन से यह तथ्य उजागर हुआ कि कुछ पत्रों में अलग अलग अतरिक्त कंडिका में लिखा गया कि मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का जीवित पंजीयन प्रस्तुत नहीं किया गया,संस्था में पदस्थ स्टाफ का नियमित हेल्थ चेकअप नहीं हुआ,लेबर रूम/ओटी मानक नहीं है बैड संख्या के अनुसार स्टाफ नर्स की संख्या व स्टाफ नर्स का जीवित पंजीयन नहीं पाया गया,जो रोगी कल्याण के प्रति गंभीर उपेक्षा को उजागर करता है।

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