06 वर्ष की नाबालिक लड़की के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को 20 वर्ष की सजा एवं 5 हजार रूपये जुर्माना
रायसेन। न्यायालय- श्रीमती नौशीन खान, अनन्य विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012), रायसेन जिला रायसेन द्वारा आरोपी राजा उर्फ बोधा आ. कन्छेदी आदिवासी, आयु 21 वर्ष, निवासी ग्राम गुलगांव, थाना सांची जिला रायसेन को नाबालिक के साथ बलात्कार करने के आरोप में दोषसिद्ध पाये जाने पर भादसं. की धारा 366 के अंतर्गत 05 वर्ष एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 5(m)/6 के अंतर्गत आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रूपए अर्थदण्डी से दण्डित किया गया।
इस प्रकरण में राज्य की ओर से श्रीमती भारती गेडाम, विशेष लोक अभियोजक जिला रायसेन द्वारा पैरवी की गई।
प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि, दिनांक 29/03/2021 को फरियादिया विमला बाई पत्नी सौदान सिंह उम्र 45 वर्ष निवासी गुलगांव अपने पति के साथ अपनी बेटी कु. सुनेना अहिरवार पुत्री सौदान सिंह अहिरवार उम्र 06 वर्ष को खून से लथपथ हालत में थाना लेकर आई बताया कि मेरी बच्चीव के साथ गांव का राजा उर्फ बोधा ने गलत काम (बलात्कार) किया है। पीडि़ता की हालात गंभीर होने से तत्काल पीडि़ता को ईलाज हेतु महिला वार्ड रायसेन में भर्ती किया गया। पीडि़ता की मां विमला बाई के बताये अनुसार कि दिनांक 29/03/2021 को दोपहर करीब 22:30 बजे मेरी सबसे छोटी बेटी सुनेना जिसकी उम्र 06 वर्ष है घर पर नहीं थी तो मेरे पति सौदान सिंह बेटी सुनेना को ढूढंने दुर्बनलाला के बाड़े की तरफ गये थे तो उन्हें दुर्बनलाल के बाड़े में नीम के पेड़ के पास राजा उर्फ बोधा को बच्चीा के साथ गलत काम (बलात्कार) करते हुये देखा जो पति द्वारा चिल्लाने पर राज उर्फ बोधा जंगल की तरफ भाग गया मेरे पति ने बच्ची सुनेना को खून से लथपथ अवस्था में देखा तो तुरंत गोद में उठाकर घर ले आये मैंने अपनी बच्ची सुनेना से पूछा तो उसने बताया कि मैं घर के पीछे मंदिर पर खेल रही थी तभी राजा ने आकर मुझसे बोला कि तुम्हारे मम्मीू पापा जंगल गये है तुम भी चलो, तो मैं राजा के साथ जंगल तरफ चल दी कि उन्होंकने मुझे बाड़े में ले जाकर जमीन पर पटक दिया और भैया ने मेरे साथ गलत काम (बलात्कार) किया। मैं रोने लगी तो भैया मुझे मारने का कहकर डराने लगा। पीडि़ता की मां विमला बाई की उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना सांची, जिला रायसेन में आरोपी के विरूद्ध अपराध क्र. 62/2021 अंतर्गत प्रथम सूचना लेखबद्ध की गयी। प्रकरण की संपूर्ण विवेचना एवं आवश्य क अनुसंधान उपरांत आरोपीगण के विरूद्ध अभियोग पत्र मान0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुनत किया गया।
न्यूज सोर्स-श्रीमती शारदा शाक्य,
मीडिया प्रभारी ,जिला रायसेन