रायसेन। आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर महानिदेशक/संचालक लोक अभियोजन संचालनालय भोपाल म.प्र. के मार्गदर्शन में शिक्षकों का एक दिवसीय प्रशिक्षण पॉक्सों एक्टप के संबंध में आयोजन जिला लोक अभियोजन अधिकारी कार्यालय रायसेन द्वारा संपन्न कराया गया।
जिला रायसेन में पदस्थ प्राथमिक शिक्षकों द्वारा पॉक्सों एक्ट अंतर्गत न्यायालय में दी जाने वाली साक्ष्य एवं न्यायालयीन कार्यवाही में शिक्षकों की भूमिका के संबंध में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित की गयी। जिसमें मुख्य अतिथि श्री अमृत मीणा, अति. पुलिस अधीक्षक उपस्थित रहें। उक्त कार्यशाला में जिला रायसेन के जिला लोक अभियोजन अधिकारी, अति. जिला लोक अभियोजन अधिकारी, सहायक जिला लोक अभियेाजन अधिकारी, समस्त अभियोजन कर्मचारी एवं शिक्षकगण उपस्थित रहें।

कार्यशाला में श्री अमृत मीणा, अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा शिक्षकों को न्यायालय में साक्ष्य देने की भूमिका के बारे में बताया गया एवं श्री अनिल मिश्रा जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा न्यायालय में शिक्षकों की साक्ष्य पीडि़त की उम्र का निर्धारण के संबंध में विधिक प्रावधानों के बारे में बताया गया एवं अन्य महत्व पूर्ण विषयों के बारे में जानकारी दी गई। उक्त प्रशिक्षण में श्रीमती भारती गेडाम, अति. जिला लोक अभियोजन अधिकारी/ विशेष लोक अभियोजक द्वारा शिक्षकों को न्यायालय में साक्ष्य एवं न्यायालयीन कार्यवाही के विषय में संबोधन एवं न्यायालयीन कार्य में आने वाली कठिनाईयों एवं शिक्षकों की साक्ष्य में मुख्यए परीक्षण, प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्नों के संबंध में व्याख्यान प्रस्तुत किये गये।
न्यूज सोर्स-श्रीमती शारदा शाक्य मीडिया प्रभारी जिला रायसेन मप्र