रायसेन।जिला कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री रोहित सिसोनिया द्वारा जनसुरक्षा एवं विशेषकर बच्चों की आंखों और जीवन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सम्पूर्ण जिले में कार्बाइड गन के निर्माण, भंडारण, खरीद-बिक्री, वितरण, परिवहन एवं उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। इसका उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
यह प्रतिबंध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत दिनांक 29 अक्टूबर 2026 को संपूर्ण जिले में प्रतिबंध लगाया गया है।
विगत दीपावली पर्व 2025 के दौरान प्रदेश के विभिन्न जिलों में कार्बाइड गन के अनधिकृत उपयोग से कई नागरिकों, विशेषकर बच्चों एवं किशोरों की आंखों में गंभीर चोटें आई थीं। कार्बाइड गन से निकलने वाले विस्फोटक प्रभाव के कारण आंखों की रोशनी तक जाने का खतरा रहता है।
आगामी दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाईदूज, देवउठनी ग्यारस एवं विवाह सीजन को देखते हुए जनसुरक्षा के लिए यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।यह आदेश रायसेन जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा (समस्त तहसील, नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र) में लागू होगा।
इस आदेश में कार्बाइड गन से आशय ऐसे उपकरण से है जिनमें लोहे, स्टील, PVC, प्लास्टिक अथवा अन्य किसी पाइप, नली या बोतल में कैल्शियम कार्बाइड अथवा अन्य विस्फोटक/ज्वलनशील पदार्थ भरकर धमाका उत्पन्न करने वाले उपकरण कार्बाइड गन की श्रेणी में आएंगे।इसमें कार्बाइड पाइप गन, पटाखा गन, देसी बंदूक, धमाका गन आदि शामिल हैं।इनके निर्माण में उपयोग होने वाले किट, पाइप एवं इग्निशन सेट भी शामिल हैं।
निर्माण एवं भंडारण पर प्रतिबंध – जिले में कोई भी व्यक्ति, संस्था, व्यापारी अथवा फर्म कार्बाइड गन का निर्माण नहीं करेगी। कार्बाइड गन का संयोजन (असेंबली) एवं भंडारण भी प्रतिबंधित रहेगा।
क्रय-विक्रय एवं वितरण पर प्रतिबंध
कार्बाइड गन की खरीद, बिक्री, वितरण एवं परिवहन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।दुकानों, ठेलों, फुटपाथों, हाट-बाजारों एवं मेलों में इसका प्रदर्शन नहीं किया जा सकेगा। पटाखा विक्रेता, खिलौना विक्रेता एवं हार्डवेयर विक्रेताओं को विशेष रूप से आदेश का पालन सुनिश्चित करना होगा।
उपयोग पर प्रतिबंध – कोई भी व्यक्ति त्योहार, विवाह, जुलूस, उत्सव अथवा अन्य किसी भी अवसर पर कार्बाइड गन का उपयोग नहीं करेगा।
ऑनलाइन बिक्री पर प्रतिबंध
जिले की सीमा में किसी भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया अथवा कूरियर के माध्यम से कार्बाइड गन की बुकिंग, डिलीवरी एवं बिक्री प्रतिबंधित रहेगी।
सोशल मीडिया पर प्रतिबंध
कार्बाइड गन के उपयोग, निर्माण अथवा बिक्री को प्रोत्साहित करने वाली रील, वीडियो, फोटो या विज्ञापन तैयार कर सोशल मीडिया पर प्रसारित अथवा शेयर नहीं किए जा सकेंगे।
कच्चे माल की बिक्री में सावधानी
कैल्शियम कार्बाइड बेचने वाले व्यापारी 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को इसकी बिक्री नहीं करेंगे। प्रत्येक खरीदार का नाम, पता, मोबाइल नंबर, खरीदी गई मात्रा एवं उपयोग का उद्देश्य रजिस्टर में दर्ज करना होगा।यह रजिस्टर निरीक्षण के लिए सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
मौजूदा स्टॉक जमा कराने के निर्देश
जिन व्यक्तियों अथवा व्यापारियों के पास कार्बाइड गन या उसके किट का स्टॉक उपलब्ध है, उन्हें आदेश जारी होने के 24 घंटे के भीतर निकटतम पुलिस थाने अथवा संबंधित तहसील कार्यालय में जमा कराना होगा।
विभिन्न विभागों एवं अधिकारियों की जिम्मेदारियां
पुलिस अधीक्षक रायसेन एवं समस्त थाना प्रभारी विशेष अभियान चलाकर दुकानों, गोदामों एवं हाट-बाजारों की जांच करेंगे।कार्बाइड गन की जब्ती करना। उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध FIR दर्ज करना।सोशल मीडिया की साइबर सेल के माध्यम से निगरानी करना।समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी अपने क्षेत्र में पुलिस एवं नगरीय निकाय के साथ संयुक्त दल गठित कर आकस्मिक निरीक्षण करेंगे।
आदेश के पालन संबंधी रिपोर्ट प्रतिदिन जिला कार्यालय को भेजना होगा। मुख्य नगरपालिका अधिकारी एवं नगर परिषद अमले द्वारा फुटपाथों, ठेलों एवं अस्थायी पटाखा बाजारों में निरीक्षण किया जाएगा।मुनादी एवं कचरा वाहनों के माध्यम से प्रतिबंध संबंधी प्रचार-प्रसार किया जाएगा।।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, ग्राम पंचायतों, पंचायत सचिवों एवं कोटवारों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में निगरानी रखेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में जनजागरूकता अभियान भी चलाएंगे।
जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला परियोजना समन्वयक सभी शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में प्रार्थना सभा के दौरान जागरूकता संदेश दिया जाना सुनिश्चित करेंगे। विद्यार्थियों के अभिभावकों को भी प्रतिबंध की जानकारी दी जाएगी।
सीएमएचओ तथा सिविल सर्जन।जिला चिकित्सालय एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में आंखों की चोट के उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।कार्बाइड गन से घायल प्रत्येक व्यक्ति के मामले की सूचना तत्काल पुलिस एवं जिला कार्यालय को देना होगा।
जब्ती एवं कानूनी कार्रवाई
आदेश का उल्लंघन करने पर कार्बाइड गन, उसके किट एवं कच्चे माल को जब्त किया जाएगा। संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
आवश्यकता के अनुसार भारतीय न्याय संहिता की धारा 288 (विस्फोटक पदार्थों के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण), धारा 125 (दूसरों के जीवन अथवा व्यक्तिगत सुरक्षा को संकटापन्न करने वाला कार्य) एवं विस्फोटक अधिनियम, 1884 के प्रावधानों के तहत भी कार्रवाई की जा सकेगी।
नाबालिग द्वारा उपयोग की स्थिति में उसे उपलब्ध कराने वाले विक्रेता एवं संरक्षक के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दण्डनीय होगा।
यह प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। यह आदेश जारी होने की तारीख से दो माह अर्थात 12 दिसंबर 2026 तक प्रभावशील रहेगा। इससे पूर्व आदेश वापस लिए जाने पर इसकी प्रभावशीलता समाप्त हो जाएगी।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163(5) एवं 163(6) के अंतर्गत आदेश से प्रभावित कोई भी व्यक्ति न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। आवेदक को व्यक्तिगत रूप से अथवा अधिवक्ता के माध्यम से सुनवाई का अवसर दिया जाएगा।