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नकली ट्रेडमार्क का उपयोग कर बेसन एवं आटा पैकेजिंग करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार

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दो अलग-अलग अपराधों में ट्रेडमार्क अधिनियम के तहत कार्यवाही, भारी मात्रा में संदिग्ध पैकेजिंग सामग्री एवं बेसन-आटा के पैकेट जप्त

सुरेंद्र जैन धरसीवां 

रायपुर पुलिस ग्रामीण द्वारा नकली ट्रेडमार्क का उपयोग कर खाद्य उत्पादों की पैकेजिंग एवं बिक्री किए जाने के मामलों में कार्यवाही करते हुए थाना माना कैम्प में दर्ज दो अलग-अलग अपराधों में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु भेजा गया है। आरोपियों के कब्जे से बेसन एवं आटा के पैकेट तथा पैकेजिंग सामग्री बरामद कर विधिवत जप्त की गई है।

थाना माना कैम्प के अपराध क्रमांक 264/2026 एवं 265/2026 धारा 103, 104 ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दोनों मामलों में आवेदकों द्वारा प्रस्तुत शिकायतों एवं भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत ट्रेडमार्क कार्यालय, मुंबई से ई-मेल के माध्यम से प्राप्त पत्राचार का अवलोकन किया गया। जांच में ट्रेडमार्क के अनधिकृत उपयोग एवं संबंधित अपराधों के घटित होने के तथ्य सामने आने पर पुलिस द्वारा  अपराध क्रमांक 264/2026 धारा 103, 104 ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999 में कार्यवाही की गई।

आवेदक राकेश शादीजा द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार पर जांच एवं विवेचना के दौरान माना स्थित डी-62, जय शदाराम मार्केट में संचालित सिंध आटा चक्की  की विधिवत तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान मौके से 20 नग हरे रंग के एवं 33 नग नारंगी रंग के रोल किए हुए पैकेजिंग बंडल तथा 1 किलोग्राम की पैकिंग वाले आटे के 23 पैकेट बरामद हुए। बरामद पैकेजिंग सामग्री एवं आटे के पैकेट का मिलान आवेदक द्वारा प्रस्तुत नमूना पैकेटों से करने पर उनके रंग, डिजाइन, सूर्य के चिह्न, खाद्य पदार्थों की आकृतियों एवं अन्य बाहरी विशेषताओं में समानता पाई गई। पैकेटों पर अंकित विवरण में कुछ अंतर पाए जाने के बावजूद प्रथम दृष्टया मूल ट्रेडमार्क की नकल कर उपयोग किए जाने की बात सामने आई। वैध ट्रेडमार्क एवं लाइसेंस संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने पर बरामद सामग्री को विधिवत जप्त किया गया।मामले में  अपराध क्रमांक 265/2026 धारा 103, 104 ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999 में कार्यवाही की गई हे।

आवेदक मनीष शादीजा द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार पर जांच एवं विवेचना के दौरान संबंधित फर्म  सिंध बेसन’ में विधिवत तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान 44 नग पीले रंग के प्लास्टिक पैकेजिंग रोल तथा 91 बोरियां बेसन बरामद हुईं। प्रत्येक बोरी में 20 पैकेट बेसन होना बताया गया है। बरामद पैकेजिंग पर एस-बी-एन सूरजवंशी फरसान फ्लोर, हर गृहिणी की पहली पसंद सहित अन्य विवरण तथा सूर्य, महिला एवं खाद्य पदार्थों के चित्र अंकित पाए गए। पैकेजिंग पर खाद्य लाइसेंस संबंधी विवरण भी अंकित था। वैध ट्रेडमार्क एवं लाइसेंस संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने पर बरामद सामग्री को विधिवत जप्त कर पुलिस कब्जे में लिया गया।

गिरफ्तार आरोपी

1. धीरज सचदेव पिता श्री चंद सचदेव उम्र 31 वर्ष निवासी कुशाभाऊ ठाकरे परिसर, न्यू राजेन्द्र नगर, थाना न्यू राजेन्द्र नगर, जिला रायपुर।2. श्री चंद सचदेव पिता स्व. महरूमल सचदेव उम्र 61 वर्ष निवासी कुशाभाऊ ठाकरे परिसर न्यू राजेन्द्र नगर, थाना न्यू राजेन्द्र नगर, जिला रायपुर।

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