रायसेन। कोतवाली पुलिस ने अपहरण पर जंगल में लेजाकर मारपीट करने वाले दो आरोपियों को जेल भेज दिया हे।
कोतवाली पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार हरिराम बैरागी निवासी रामासिया ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 13 जनवरी को वह अपनी पत्नी इमरती दामाद मूरत सिंह समधी गणेश समधन गणेशी वाई चाचा खुमान के साथ ऑटो से भोपाल से अपने घर में आ रहे थे । करीब 7 बजे शाम को जाखा पुल व नीम खेड़ा के बीच पहुंचे तो सामने से इसी के गाँव का खिलान वेरागी ने अपनी ओमनी वेन एमपी 0 4 एचडी 0245 को सामने अड़ाकर रास्ता रोका और उसमें बैठे सभी लोगों आरोपी गण कालूराम बैरागी खिलान बैरागी नंदू बेरागी दीपक बैरागी बिट्टू बैरागी चंदाबाई बेरागी और भुरिया बेरागी आंख में मिर्ची डालकर अगवा कर ऑटो सहित अमरावत कचनीखेड़ी के जंगल में ले आए वहां पर लाठी डंडों और हाथ मुक्कों से इनके साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी देकर चले गए बाद रिपोर्ट करने पर अपराध धारा 127(1),140(3) ,190,191(2),296(b),3(5),351(3) बीएनएस का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये श्रीमान पुलिस अधीक्षक रायसेन आशुतोष गुप्ता के निर्देशन, अति. पुलिस अधी. रायसेन श्री कमलेश कुमार खरपुसे के मार्गदर्शन में एवं SDOP श्रीमती नीलम चौधरी, सहायतार्थ थाना प्रभारी निरीक्षक नरेन्द्र गोयल के नेतृत्व में टीम गठित की गई ।
अपराध अनुसंधान/विवेचना
अनुसंधान के दौरान आरोपी 01- कल्लू उर्फ कालूराम बैरागी पिता सूरज सिंह बैरागी उम्र 43 साल, 02- दीपक बैरागी पिता श्री उर्फ श्रीराम बैरागी उम्र 25 साल दोनो निवासी ग्राम रायपुर रमासिया थाना कोतवाली, रायसेन को पुलिस अभिरक्षा में लिया जाकर पूछताछ पर जुर्म करना स्वीकर किया, जिनसे आलाजरर विधिवत जप्त किया गया, एवं आरोपीगणों को समक्ष गवाहन विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जेल दाखिल किया गया ।
सराहनीय कार्य
उपरोक्त प्रकरण में आरोपीगणों की कड़ी मेहनत व लगन से पतारसी/गिरफ्तारी करने में निरी. नरेन्द्र गोयल, उनि शैलेन्द्र दायमा, प्रआर. कुलदीप पाठक, प्रकाश चिढार, शशांक दीक्षित एवं सायबर सेल रायसेन से सउनि सुरेन्द्र सिंह व टीम की अहम भूमिका रही ।
आरोपी कल्लु उर्फ कालूराम के पूर्व आपराधिक रिकार्ड
1. 166/05 धारा 354,341,506 भादवि
2. 295/07 धारा 294,323,506,34,341 भादवि
3. 523/23 धारा 294, 323, 341, 506 भादवि
4. 12/25 धारा 115(2),296,3(5),351(3) बीएनएस
5. 463/25 धारा 115(2),296,3(5),351(3) बीएनएस
6. 22/2026 धारा 127(1),140(3),190,191(2),296(b),3(5), 351(3) बीएनएस
7. 23/2026 धारा 115(2),296(b),3(5),351(3) बीएनएस