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सैकड़ो मतदाताओं को मताधिकार व चुनाव लड़ने से किया जा रहा वंचित

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-सागर जिलें की नरयावली विधानसभा क्षेत्र के ग्राम चिटाई का मामला
-पूर्व मंत्री श्री सुरेन्द्र चौधरी ने राज्य निर्वाचन आयोग एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को लिखा पत्र

मताधिकार व चुनावी प्रक्रिया से वंचित करने की जांच कर दोषियों पर कार्यवाही व मतदाताओं को उनका अधिकार दिलाने की मांग

मताधिकार एवं जन प्रतिनिधित्व कानून व संविधान अनुच्छेद 324 का हुआ खुला उल्लंघन-सुरेन्द्र चौधरी

सागर/ भोपाल।सागर जिलें की नरयावली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चिटाई के सैकड़ों मतदाताओं को मताधिकार का प्रयोग करने व चुनाव लड़ने से वंचित किए जाने का मामला प्रकाश में आया हैं। जहां बुधवार को ग्राम चिटाई के ग्रामीणों ने मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष व पूर्व मंत्री श्री सुरेन्द्र चौधरी को बताया कि ग्राम चिटाई के लोग विगत लोकसभा/  विधानसभा और अन्य चुनावों में मताधिकार का प्रयोग करने के साथ-साथ चुनावी प्रक्रिया में भाग लेते रहे हैं। किंतु वर्तमान में पंच / सरपंच  /  पंचायती / स्थानीय निकाय के चुनावो की चल रही प्रक्रिया के निर्वाचन हेतु नामांकन व मतदान में हिस्सा लेने हेतु पंचायत /  निकाय की मतदान केन्द्र व मतदाता सूची में ग्राम चिटाई के लोगों को शामिल नहीं किया गया जिससे सैकड़ो लोग अपने मताधिकार का उपयोग करने के साथ साथ चुनाव लड़ने से भी वंचित हो रहे। ग्राम चिटाई के मतदाताओं को मताधिकार व चुनावी प्रक्रिया से वंचित किये जाने के मामलें में मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री श्री सुरेन्द्र चौधरी ने कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दीपक आर्य से दूरभाष पर चर्चा कर ग्राम चिटाई के मतदाताओं को मताधिकार व चुनावी प्रक्रिया से वंचित किये जाने की जांच कर दोषियों पर कार्यवाही के साथ साथ ग्राम चिटाई के मतदाताओं को मतदान करने का अधिकार व चुनावी प्रक्रिया में शामिल कराने की पुरजोर मांग करते हुए कहा कि पंचायत एवं निकाय चुनाव में अपनाई गई दोषपूर्ण प्रक्रिया का खामियाजा ग्राम चिटाई के भोले भाले वाले मतदाताओं को उठाना पड़ रहा हैं। जिसका स्पष्ट प्रमाण हैं कि नव गठित नगर पंचायत कर्रापुर के प्रथम नोटिफिकेश में ग्राम चिटाई शामिल था किन्तु नगर परिषद कर्रापुर के वार्डो के आरक्षण में ग्राम चिटाई को छोड़ दिया गया हैं तथा पंचायत चुनाव की जारी मतदाता सूची और मतदान केंद्रों की सूची में भी ग्राम चटाई को शामिल नहीं किया जाकर उक्त ग्रामीणों को मतदान करने व  चुनाव लड़ने की प्रक्रिया से वंचित किया गया है जो मताधिकार एवं जन प्रतिनिधित्व कानून के साथ-साथ संविधान अनुच्छेद 324 का भी खुला उल्लंघन है। श्री चौधरी मांग करते हुए कहा कि ग्राम चिटाई के लोगों को मताधिकार व  चुनावी प्रक्रिया से वंचित किए जाने की निष्पक्ष जांच की जाकर दोषियों पर कठोर कार्यवाही तथा ग्राम चटाई वासियों को मतदान करने व चुनावी प्रक्रिया में शामिल कराया जावे अन्यथा की स्थिति में कांग्रेस पार्टी चुप बैठने वाली नहीं हैं।

न्यूज सोर्स-मीडिया विभाग मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी भोपाल

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