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नरवा, गरूवा, घुरूवा बाड़ी व पंचायतों के तिमाही आय-व्यय की होगी समीक्षा

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भूमिहीन परिवारों का ग्राम सभा के माध्यम से होगा सत्यापन

14 अप्रैल से शुरू होंगी ग्रामसभाए

सुरेन्द्र जैन धरसीवां

रायपुर कलेक्टर सौरभ कुमार ने समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) और मुख्य कार्यपालन अधिकारी को 14 अप्रैल 2022 से ग्रामसभा की बैठक का आयोजन करने के संबंध में दिशा-निर्देश दिये है।

ज्ञात हो कि छत्तीगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा-6 में ग्रामसभा का प्रत्येक तीन मास में कम से कम एक सम्मेलन आयोजित करने का प्रावधान है। इसके अनुसार निर्धारित तिथियों 23 जनवरी, 14 अप्रैल, 20 अगस्त एवं 2 अक्टूबर के अतिरिक्त प्रतिवर्ष माह जून एवं नवम्बर में सुविधाजनक तिथियों में प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा का आयोजन अनिवार्य रूप से किया जाना है।

ग्रामसभा में पंचायतों के विगत तिमाही के आय-व्यय की समीक्षा एवं अनुगोदन, पिछली छःमाही में विभिन्न योजनाओं से स्वीकृत कार्य के नाम, प्राप्त राशि, स्वीकृत राशि, व्यय राशि एवं कार्य की अद्यतन स्थिति का वाचन और आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना की रूपरेखा तैयार किये जाने के संबंध में चर्चा किया जाये। विगत वर्ष में किए गए मिशन अन्त्योदय सर्वे का अवलोकन कर अनुमोदन लिया जाये। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना से संबंधित जिलों की ग्राग पंचायतों में रोजगार गारंटी योजना में ग्रामीण परिवारों द्वारा रोजगार की मांग तथा उपलब्ध कराये गये रोजगार की स्थिति की समीक्षा की जाए। ग्राम गौठानों के प्रबंधन एवं संचालन के संबंध में तथा सुराजी ग्राम योजना के तहत नरवा, गरूवा, घुरूवा एवं बाड़ी से संबंधित कार्यो की प्रगति के संबंध में चर्चा की जाए।

इसी तरह सामाजिक सहायता कार्यकम अंतर्गत संचालित पेंशन योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण एवं हितग्राहियों का सत्यापन के संबंध में कार्यवाही किया जाये। ग्रामीण सचिवालय के संचालन पर विशेष रूप से चर्चा की जाये। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत शासकीय उचित मूल्य की दुकानों, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित अभिलेखों का सामाजिक अंकेक्षण कराया जाए। जरूरतमंद व्यक्तियों के लिये पंचायतों द्वारा वितरित खाद्यान्न एवं उसके लाभान्वितों के नामों का वाचन किया जाये। जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीयन से संबंधित प्रकरणों के लंबित, निराकृत एवं वितरित प्रमाण पत्रों की जानकारी दी जाये। महिला एवं बाल विकास तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अमले के माध्यम से जागरूक किया जाए।

ग्रामसभा में पोषण अभियान के संबंध में चर्चा किया जाए। जल जीवन मिशन कार्यकम अंतर्गत ग्राम के प्रत्येक घर, शाला, आंगनबाड़ी केन्द्र, आश्रम शाला. उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक केन्द्र आदि में जल प्रदाय योजना द्वारा शुद्ध जल प्रदान किया जाए। इसके साथ-साथ ग्रामों में बेहतर स्वच्छता सुनिश्चित करने के संबंध में चर्चा तथा ग्राम जल स्वच्छता समिति/पानी समिति की बैठकों का आयोजन किया जाए। जल प्रदाय योजनाओं हेतु ग्रामों की पेयजल योजनाओं को क्रियान्वयन, घरेलू कनेक्शन प्रदाय का कार्य, भू-जल स्त्रोतों के गुणवत्ता परीक्षण कार्य। मौसमी बीमारियों के निदान एवं निवारण पर चर्चा करना एवं उससे निपटने चिकित्सकीय सुविधाओं का अवलोकन करना एवं इस संबंध में जागरूकता फैलाना। खसरा, बी-1 पढ़ना। (पटवारी द्वारा) डिजिटल इंडिया भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यकम अंतर्गत आजादी का अमृत महोत्सव’’ कार्यक्रम के तहत् ई-कोर्ट के संबंध में और ई-नागांतरण प्रकिया के बारे में पटवारी द्वारा जानकारी दिया जाना सुनिश्चत किया जाए।

ऐसे हितग्राही जिनकी मृत्यु हो चुकी है एवं SECC&2011 की सूची में उनके उत्तराधिकारी का नाम नहीं है ऐसे हितग्राहियों को ग्राम सभा से अनुमोदन उपरान्त उनके उत्तराधिकारी का चयन किया जाए। भूमिहीन परिवारों को ग्राम सभा के माध्यम से सत्यापित किया जाना है। नवीन गठित परिवारों के घरों में शौचालय निर्माण हेतु सूची का अनुमोदन किया जाए। सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग एवं खुले में जलाने को प्रतिबंधित करने संबंधी प्रस्ताव को पारित करना एवं दंड का प्रावधान करना। ग्राम को ओ.डी.एफ. प्लस बनाने का संकल्प लेना एवं ओ.डी.एफ. प्लस की स्थिति प्राप्त करने के तिथि का निर्धारण ग्रामसभा में किया जाना है। इसी तरह अनुपयोगी शौचालयों को उपयोगी बनाने की कार्ययोजना निर्माण। आत्मा योजनान्तर्गत कृषक मित्रों के चयन, NRLM अन्तर्गत विपेज पावर्टी रिडक्शन प्लान और कमजोर वर्ग के परिवारों के स्व-सहायता समूहों में समावेशन पर चर्चा किया जाए। आजादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत Iconic Week को चयनित 2 विषयों की लक्ष्य पूर्ति वित्तीय वर्ष 2022-23 में करने हेतु संकल्प पारित करना सुनिश्चत किया जाए। जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत द्वारा स्थानीय आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये अन्य विषय वस्तु को ग्राम सभा के एजेण्डे में सम्मिलित किया जा सकता है। कृपया कोविड-19 हेतु केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय स्तर पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए ग्राम सभा सग्गिलन का आयोजन सुचारू रूप से सम्पन्न कराया जाना है।

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