मप्र काँग्रेस राज्य स्तरीय सिन्धी कल्याण समिति ने राज्यपाल को ज्ञापन देकर सिन्धी शिक्षकों की भर्ती की मांग की
भोपाल।मप्र काँग्रेस राज्य स्तरीय सिन्धी कल्याण समिति ने राज्यपाल श्री मंगभाई पटेल को ज्ञापन देकर सिन्धी शिक्षकों की भर्ती की मांग की है।
ज्ञापन में कहा गया है कि संविधान के 21वें संशोधन के माध्यम से सिन्धी भाषा को 10 अप्रेल 1967 को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया था और संविधान के अनुच्छेद 350(ख) में भी भाषाई अल्पसंख्यकों के हितों के प्रावधान किए गए हैं. विभाजन के दौरान सम्पूर्ण सिन्ध पाकिस्तान में चले जाने की वजह से राज्य न होने के अभाव में सिन्धी संस्कृति और भाषा का संरक्षण नहीं हो पा रहा है,राज्य सरकार द्वारा सिंधी भाषा के संरक्षण के लिये काम करना तो दूर,शासकीयप्राथमिक,माध्यमिक,हायर सेकेण्ड्री स्कूलों में सिंधी शिक्षकों के पद ही समाप्त कर दिये हैं.
दिनेंश मेंघानी,संयोजक,
म.प्र.राज्य स्तरीय सिंधी कल्याण समिति ने बताया कि दुर्भाग्यपूर्ण यह भी है कि पूरे मध्य प्रदेश में एक बड़ी आबादी सिंधियों की होने के बावजूद कोई भी मान्यता प्राप्त प्राइमरी, माध्यमिक या हायर सेकंडरी विद्यालय नहीं है.
इसी मामले में मप्र काँग्रेस राज्य स्तरीय सिन्धी कल्याण समिति ने आज सिंधी दिवस के अवसर पर महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन देकर सिन्धी शिक्षकों के पदों का सृजन कर सिंधी शिक्षकों की भर्ती की मांग की है.
प्रतिनिधिमंडल में समिति के संयोजक श्री दिनेश मेंघानी,सदस्य श्री रमेंश साहबानी और कई कार्यकर्ता शामिल थे.
न्यूज सोर्स-जी डी गोलानी भोपाल