Let’s travel together.

जल्द भुगतान के लिए आयकर के नियम की मार, लोन लेकर व सोना गिरवी रख चूका रहे छोटे-मध्यम उद्योग

0 114

इंदौर। छोटे उद्योगों को उनकी उधारी जल्द चुकाने के लिए सरकार ने नियम लागू कर दिया है। नियम जारी वित्त वर्ष में लागू हुआ और साल बीतते-बीतते उद्योगों के ही पसीने इससे छूटने लगे हैं। जिन छोटे उद्योगों को राहत दिलाने के नाम पर यह नियम लागू हुआ था, उन्हीं पर नियम भारी पड़ रहा है। आयकर की मार से बचने के लिए जल्द भुगतान की गरज से उद्योगों को लोन लेने से लेकर सोना गिरवी रखने तक के कदम उठाने पड़ रहे हैं। कर विशेषज्ञों ने नियम को अव्यावहारिक और कठोर बताते हुए इसमें बदलाव की मांग उठाना शुरू कर दी है।

1 अप्रैल 2023 से आयकर में एक नया प्रविधान लागू कर दिया गया था। नियम के अनुसार माइक्रो-स्माल इंडस्ट्री से किसी भी कारोबारी ने कोई माल-सेवा ली है तो उसका भुगतान अधिकतम 45 दिन में करना होगा। यदि भुगतान 31 मार्च यानी वित्त वर्ष खत्म होने बाद भी बाकी रहा तो यह पैसा खर्च में नहीं जुड़ेगा, बल्कि आय मानकर उस पर आयकर चुकाना पड़ जाएगा। यानी उस भुगतान पर 30-35 प्रतिशत तक के टैक्स का भार संबंधित कारोबारी पर आ जाएगा।

  1. माइक्रो यूनिट वे हैं जिनका प्लांट और मशीनरी में निवेश एक करोड़ और टर्नओवर 5 करोड़ तक हो। स्माल यूनिट वे हैं जिनका प्लांट में निवेश 10 करोड़ और टर्नओवर 50 करोड़ तक हो। सीए स्वप्निल जैन के अनुसार इस प्रविधान का असर ये हो रहा है कि भले ही क्रेता-विक्रेता के पुराने व्यापारिक अनुभव और रिश्ते ऐसे रहे हो कि वे अपनी सुविधा से कुछ महीनों तक उधारी पर व्यापार करते रहे हो, लेकिन अब आयकर के नियम के डर से वे लंबी उधारी नहीं ले पा रहे।

ऐसे में कई उद्योगों ने छोटी इकाइयों से माल-सेवा लेने से परहेज शुरू कर दिया है। इस नियम की चपेट में छोटे-मध्यम उद्योग खुद भी आ गए हैं, उन्हें खुद भी अपने सप्लायर को पैसा चुकाना पड़ रहा है। भले ही उनके पास पूंजी और तरलता का अभाव हो। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो न केवल उन पर टैक्स की मार पड़ेगी, बल्कि उनकी बैलेंस शीट खराब होने से उनकी वित्तीय साख भी बिगड़ जाएगी।

सीए और कर विशेषज्ञों के अनुसार सिर्फ छोटी यूनिटों का पैसा चुकाने के लिए कई मध्यम उद्योगों को सोना-संपत्ति गिरवी रखकर लोन लेना पड़ रहा है। 31 मार्च तक पैसा चुकाने की हड़बड़ी बाजार में दिख रही है। सीए ब्रांच इंदौर के पूर्व अध्यक्ष पंकज शाह के अनुसार यह नियम अव्यावहारिक और कठोर है। इसका असर ये होगा कि न केवल छोटे-मध्यम उद्योगों का व्यापार कठिन हो जाएगा, बल्कि कारोबार बड़े कार्पोरेट और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हाथ में जाने की आशंका बनी रहेगी। आने वाले आम बजट में इस प्रविधान में बदलाव होना जरूरी है।

Leave A Reply

Your email address will not be published.

तेज आंधी-बारिश ने बिगाड़े हालात, बिजली के खंभे और तार टूटे     |     8 दिन में 3 आत्महत्याएं, दीवानगंज क्षेत्र में बढ़ी चिंता, पोस्टमार्टम सुविधा न होने से ग्रामीणों में आक्रोश     |     बालमपुर घाटी बनी मौत की ढलान,18 महीने में 200 से ज्यादा हादसे, फिर खाई में गिरी बोलेरो पिकअप     |     दुष्कर्म के दोनों आरोपी गिरफ्तार,सामूहिक नहीं बल्कि अलग अलग तारीखों में दो लोगों ने किया था दुष्कर्म     |     तिल्दा-नेवरा अंचल की गौरव चारु पाण्डेय की ऐतिहासिक उपलब्धि पर ब्राह्मण समाज ने किया सम्मान     |     बिहार का चर्चित इनामी अपराधी नाम बदलकर सरोत्तम स्टील फैक्ट्री में कर रहा था काम     |     भाजपा नगर मंडल गैरतगंज की कामकाजी बैठक संपन्न     |     बेतवा नदी से कचरा नहीं हटाया गया तो बन सकते हैं बाढ़ जैसे हालात     |     भारत की बेटियों ने जीती चैंपियनशिप, सीएम डॉ. यादव बोले- नया अध्याय लिखेगी यह सफलता     |     प्रीतम लोधी का यू-टर्न: रामबाबू गड़रिया वाले बयान पर जताया खेद, बोले- भावनाएं आहत हुईं तो माफी     |    

Don`t copy text!
पत्रकार बंधु भारत के किसी भी क्षेत्र से जुड़ने के लिए इस नम्बर पर सम्पर्क करें- 9425036811