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विदिशा जिले की सिरोंज जनपद पंचायत के सीईओ की शोभित त्रिपाठी जमानत याचिका खारिज,एडीजे ने पहुंचाया जेल

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विदिशा । विदिशा जिले की जनपद सिरोंज के पूर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी शोभित त्रिपाठी , कंप्यूटर ऑपरेटर योगेंद्र शर्मा और हेमंत साहू की जमानत याचिका खारिज करते हुए फर्स्ट एडीजे ने तीनों आरोपियों को दिया जेल भेजने के आदेश इन्हें गत दिवस ई ओ डब्ल्यू ने किया गिरफ्तार.किया था ।सभी आरोपियों ने जमानत के लिए न्यायालय की शरण ली थी, जिनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए विदिशा के प्रथम श्रेणी एडीजे ने आज उन्हें जेल भेज दिया है ।

गौरतलब है कि कोरोनकाल में शादियों पर पाबंदी के दौरान 1 अप्रेल 20 से 30 जून 2021 के बीच मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में 18 करोड़ के कन्यादान घोटाले का मामला है ।


सिरोंज जनपद के मुख्य कार्य पालन अधिकारी शोभित त्रिपाठी ने कोरोनकाल के दौरान 3500 से अधिक युवतियों की शादी दिखाकर 18 करोड़ रुपए.बांट दिए थे जो मुख्य हितग्राहियो तक नही पहुचे.।सिरोंज से बीजेपी विधायक उमाकांत शर्मा ने विधानसभा में उठाया था मुद्दा, जांच के बाद ई ओ डब्ल्यू ने एफ आई आर दर्ज की थी ।

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