रायसेन। न्यायालय- श्रीमती वंदना जैन, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम रायसेन म0प्र0 द्वारा पारित निर्णय में आरोपीगण – 1. बृजेश उर्फ बृजा गौर आ. कालूराम, उम्र 28 वर्ष, 2. राकेश उर्फ सड्डू गौर आ. कालूराम, उम्र करीब 25 वर्ष, दोनों निवासी ग्राम सुल्ता्नपुर, थाना सुल्तानपुर, जिला रायसेन को भा.द.स. की धारा 324/34 में 01 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा एंव 500/- रूपये अर्थदण्ड तथा अनुसूचति जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(2)(va) के अंतर्गत 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
इस मामले में शासन की ओर से श्री धनीराम विश्वकर्मा, विशेष लोक अभियोजक, जिला रायसेन ने पैरवी की।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, फरियादी कुलदीप खत्री पुत्र रामगोपाल खत्री आयु करीब 30 वर्ष निवासी खटीक मोहल्ला सुल्तानपुर थाना सुल्तानपुर जिला रायसेन द्वारा थाना सुल्तानपुर में दिनांक 20.01.2018 को शाम करीब 20:10 बजे इस आशय की रिपोर्ट लेख करायी गयी कि छोटू श्रीवास्तव की दुकान के पास था तभी आरोपी राकेश गौर एवं बिरजा गौर आये और फरियादी को मां-बहन की अश्लीतल गालियां देने लगे एवं बोले खटीक तुझे अभी सही कर देते हैं। फरियादी व भागमल ने गालियां देने से मना किया फिर भी जुआं पकड़वाने की बात को बोलते हुए बिरजा ने पकड़ा व राकेश ने फरियादी कुलदीप को जान से मारने की नियत से छुरी से मारा तो जिससे फरियादी को दांहिने पुट्ठे पर, सीने के पास दाहिनी तरफ चोट लगी। आरोपी बिरजा के मारने से कमर पर व दाहिने हाथ की अंगुलियों पर चोट लगी। फरियादी को भागमल एवं अंकित गौर ने बीचबचाव किया आरोपीगण को पकड़ा। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरक्षी केन्द्र सुल्तानपुर पर अपराध क्र. 18/2018 धारा 307,294, 34 भा.द.वि. पंजीबद्ध किया गया। संपूर्ण विवेचना उपंरात अभियोग पत्र मान. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
न्यूज सोर्स-श्रीमती शारदा शाक्य मीडिया प्रभारी जिला रायसेन