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नर्सिंग होम्स के पंजीकरण और लाइसेंस पर संशय

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पत्र में लिखा कि तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है,सीएमएचओ का कहना है कि 15 दिन का समय दिया है

दमोह से धीरज जॉनसन की रिपोर्ट

दमोह:शहर में संचालित करीब सात नर्सिंग होम/अस्पताल के नर्सिंग होम पंजीकरण एवं लाइसेंस रद्द करने संबंधी मामला सामने आया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार पूर्व में जांच के दौरान इन नर्सिंग होम्स में काफी खामियां पाई गई थी,जिसके नोटिस भी जारी किए गए, पर संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं हुआ, इसके बाद यह कार्यवाही हुई, व पंजीकरण निरस्त करने के पत्र पंजीकृत डाक द्वारा साझा होने की बात सामने आई, इस संबंध में जब सीएमएचओ से जानकारी ली गई तो उन्होंने फायर सर्टिफिकेट पर तो प्रकाश डाला,पर अन्य बिंदुओ पर वजह स्पष्ट नहीं हुई।

जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा 14 अक्तूबर 22 को करीब सात नर्सिंग होम/अस्पताल को म.प्र. उपचारगृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनायें अधिनियम (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम 1973 यथा संशोधित नियम 2021 की धारा 6 (2) के तहत नर्सिंग होम पंजीकरण एवं लाइसेंस रद्द करने के संबंध में पत्र जारी किया गया,जिसमें यह भी जिक्र है कि कलेक्टर जिला दमोह के द्वारा गठित जिला स्तरीय निरीक्षण दल के द्वारा आपके नर्सिंग होम का निरीक्षण किया गया। आपके नर्सिग होम में म.प्र. उपचारगृह तथा रुजोपचार संबंधी स्थापनायें अधिनियम (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञा अधिनियम 1973 यथा संशोधित नियम 2021 के निम्न प्रावधानों के उल्लघन की सूचना दी गई है, कि आपके द्वारा म०प्र०भूमि विकास नियम 2012 के अंतरर्गत नर्सिंग होम संचालन हेतु विधिक भवन अनुज्ञा प्रस्तुत नहीं किया गया है। आपके द्वारा अग्निशामन सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु अस्थायी अग्निशामन
अनापत्ति प्रमाण पत्र (टेंपरेरी फायर एनओसी) प्रस्तुत नहीं किया गया है। नारकोटिक ड्रग लाइसेंस प्रस्तुत नहीं किया गया, स्प्रिट लाइसेंस प्रस्तुत नहीं किया गया,विद्युत स्थापना का निरीक्षण (इलेक्ट्रिकल ऑडिट) अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
तदनुसार, जिसके संदर्भ में इस अधिनियम और नियमों की धारा 6 (1) के तहत उपसक्त नियमों के उल्लंघन के संबंध में पत्र कमांक / नर्सिंग होम / 22 / 14846 दमोह दिनांक 02/09/2022 को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था,
इस, कारण बताओ नोटिस के जवाब में आपके द्वारा प्रेषित स्पष्टीकरण जबाब सितंबर माह में इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। आपके द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया है।इसलिए आपके प्राइवेट नर्सिंग होम को जारी किया गया पंजीकरण और लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। इस आदेश की प्रति आपके साथ पंजीकृत डाक द्वारा साझा की जा रही है,जिसकी प्रति का उल्लेख भी है जो संचालक (अस्पताल प्रशासन) संचालनालय स्वा सेवाये, भोपाल, कलेक्टर जिला दमोह एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी जिला दमोह को दी गई।
कुछ पत्रों में अलग अलग अतरिक्त कंडिका में लिखा गया कि मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का जीवित पंजीयन प्रस्तुत नहीं किया गया,संस्था में पदस्थ स्टाफ का नियमित हेल्थ चेकअप नहीं हुआ,लेबर रूम/ओटी मानक नहीं है बैड संख्या के अनुसार स्टाफ नर्स की संख्या व स्टाफ नर्स का जीवित पंजीयन नहीं है।

“उन्हें 15 दिन का समय दिया है,गवर्मेंट ने प्रोविजनल फायर सर्टिफिकेट को डीरिकगनाइज कर दिया है,उनको टेंपरेरी चाहिए उसमें समय लग रहा है सबके एप्लिकेशन भरे हुए है,इसके बाद उनको कैंटिन्यू कर लेंगे,टेंपरेरी सस्पेंड किया है,मीटिंग में मौखिक रूप से कहा गया है, उन्होंने बताया कि एप्लिकेशन लगी हुई हैं साइट चेंज होने से डिपार्टमेंट टेंपरेरी दे नहीं पा रहा है, जबकि कमियां दूर कर ली गई है उनसे कहा गया है कि जो कमियां दूर की गई है वह राइटिंग में दें,उच्च अधिकारियों को सूचित कर दिया है”

डॉक्टर संगीता त्रिवेदी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,जिला चिकित्सालय,दमोह

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