रायसेन।न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश बरेली श्रीमती दिव्यांगना जोशी पांडे द्वारा आरोपी छोटेराम चौहान आ.श्रीकिशन चौहान उम्र 50 वर्ष निवासी ग्राम खपडिया कलां को कुल्हाड़ी से पत्नि की हत्या करनेके आरोप में साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व दो हजार रु.के अर्थदंड से दण्डित किया गया।
इस प्रकरण में राज्य की ओर से श्री सुनील कुमार नागा, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, तहसील बरेली, जिला रायसेन द्वारा पैरवी की गई।
घटना के अनुसार फरियादी द्वारा थाना भारकच्छ में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई गई किघटना दिनांक 31जनवरी 2020 को फरियादी अपने छोटे भाई के साथ रात्री करीब 08 बजे बारात में अपनी मोटर साईकिल से ग्राम अरका गया था बारात में था कि रात्री करीब 11 बजे मेरे पिता ने मोबाइल पर सूचना दी कि तुम्हारी मां को कोई मार कर चला गया है सूचना के बाद मैं तथा छोटा भाई घर वापस आये आकर देखा घर के दरवाजे खुले पड़े थे, पलंग पर मेरी माँ सीमा बाई खून से लथपथ पड़ी थी उनको गर्दन पर एवं बदन पर चोट थी किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनकी मारपीट कर हत्या कर दी हैI
उक्त रिपोर्ट पर थाना भारकच्छ में देहाती मर्ग क्र. 0/2020 धारा 174 जा.फौ. पर से असल अपराध क्र. 11/2020 धारा 302 भा.द.वि. कायम कर विवेचना में लिया गया I विवेचना में आरोपी छोटेराम द्वारा पत्नि से झगडा होने के कारण गुस्से में अपनी पत्नि की हत्या करना पाया गया I आवश्यक अनुसन्धान उपरांत पुलिस द्वारा अभियोगपत्र मान. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया I जिसके शीघ्र निराकरण हेतु प्रकरण को शासन द्वारा चिन्हित किया गया I
माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश बरेली द्वारा निर्णय 30-सितम्बर-2022 के माध्यम सेआरोपी छोटेराम चौहान को धारा 302 भा.द.स. मेंआजीवन कारावास व दो हजार रु. अर्थदंड से दण्डित किया गया I
न्यूज सोर्स-श्रीमती शारदा शाक्य मीडिया प्रभारी जिला रायसेन मप्र