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रायसेन में अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग की कार्रवाई, 656 न्यायालयीन प्रकरण दर्ज

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रायसेन। जिले में अवैध मदिरा के विक्रय, निर्माण, संग्रहण और परिवहन के खिलाफ आबकारी विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। विभाग की ओर से जारी प्रेस नोट के अनुसार 1 अप्रैल 2026 से 23 सितंबर 2026 तक मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई करते हुए कुल 656 न्यायालयीन प्रकरण कायम किए गए हैं।

सहायक आबकारी आयुक्त डॉ. शादाब अहमद सिद्दीकी के अनुसार इन प्रकरणों में से धारा 34(2) के तहत 5 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। कार्रवाई के दौरान विभाग ने 815.4 बल्क लीटर देशी मदिरा, 207.51 बल्क लीटर विदेशी मदिरा, 49.6 बल्क लीटर बीयर, 2532.5 बल्क लीटर हाथ भट्टी मदिरा और 85,140 किलोग्राम महुआ लहान जब्त किया है।

जब्त सामग्री का कुल अनुमानित मूल्य 89 लाख 62 हजार 747 रुपये बताया गया है।

अवैध शराब की सूचना देने की अपील

आबकारी विभाग ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे अवैध अथवा संदिग्ध मदिरा का सेवन न करें। साथ ही अवैध शराब के निर्माण, परिवहन, संग्रहण या बिक्री की जानकारी मिलने पर आबकारी विभाग को सूचना देने की अपील की गई है।

विभाग के अनुसार सूचना प्रभारी उड़नदस्ता अधिकारी एवं जिला रायसेन के आबकारी उपनिरीक्षक मुकेश श्रीवास्तव को मोबाइल नंबर 9244786311 पर दी जा सकती है। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान नियमानुसार गोपनीय रखे जाने की बात कही गई है।

अभियान आगे भी जारी रहेगा

सहायक आबकारी आयुक्त डॉ. शादाब अहमद सिद्दीकी ने कहा कि अवैध एवं जहरीली शराब के कारोबार में संलिप्त लोगों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। विभाग ने दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने की बात कही है।

 

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