शरद शर्मा बेगमगंज रायसेन
प्रोग्रेसिव पेंशनर्स एसोसिएशन मध्य प्रदेश की बेगमगंज शाखा द्वारा पेंशनर्स की 6 सूत्रीय मांगों को लेकर आज महामहिम राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन तहसीलदार प्रमोद पीके को सौंपकर पेंशनर्स की लंबित मांगों को स्वीकृत किए जाने की सरकार से मांग की है।
प्रोग्रेसिव पेंशनर्स एसोसिएशन के मंसाराम पंथी, बीएल गौर , हाफिज अली , कमल जैन , राम सिंह नायक , रमेश रैकवार , रामगोपाल नेमा , शफीक खान , हरी बाबू रैकवार,कमलेश गुप्ता , रामाधार रैकवार , घासीराम राज इत्यादि के नेतृत्व में पेंशनर्स द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में 6 सूत्रीय मांगों में मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 40 ( 6 ) को अभिलंब समाप्त किया जाए । अभि राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार कैशलेस बीमा की योजना लागू की जाए , परंतु प्रीमियम के रूप में कर्मचारी से एक प्रतिशत और पेंशनर्स से चार प्रतिशत लेने का प्रावधान किया गया है , जो गलत है , इसमें या तो पेंशनर्स से कोई भी प्रीमियम नहीं लिया जाए अथवा कर्मचारियों से अधिक लेना अन्यायपूर्ण है जिसे समाप्त किया जाए ।
पेंशनर्स को आर्थिक लाभ 4, 6 , 8 माह से लेकर एक साल बाद भी मुश्किल से दिए जाते हैं। पेंशनर्स के दिए जाने वाले लाभ अभिलंब दिए जाएं। पेंशनर्स को एरियर नहीं दिया जाता है जो घोर अन्याय है। पेंशर्न्स को भी समय पर लाभ दिया जाना चाहिए।
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट एवं अन्य न्यायालयों द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि मध्य प्रदेश के पेंशनर्स को केंद्र की तिथि से ही लाभ दिया जाए । इसके लिए उच्च न्यायालय द्वारा मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिवों को निर्देश दिए गए हैं कि कोरोना काल का एरियर छठवें वेतनमान का 32 माह का एरियर एवं सातवें वेतनमान का 27 माह का एरियर का भुगतान किया जाए।
इस पर सरकार अविलंब कार्रवाई की जाना सुनिश्चित करें । यह लाभ 6% ब्याज की दर से दिया जाए । पूर्व में दिए गए माननीय न्यायालय के आदेश को मान्य किया जाए। तथा 80 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 20% लाभ दिया जाता है जिसे 79 वर्ष पूर्ण होने पर दिया जाए। कर्मचारियों के तरह पेंशनर्स भी को उपादान राशि का भुगतान किया जाए।पेंशनर्स ने उपरोक्त मांगों को शीघ्र पूर्ण किए जाने की गुहार लगाई है।