अवयस्क बालिका के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास, 30 हजार रूपये अर्थदण्ड से किया दण्डित
रायसेन। न्यायालय राजीव राव गौतम, अनन्य विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012) जिला रायसेन म0प्र0 द्वारा आरोपी मोहम्मद अशरफ उर्फ बबलू, आयु 50 वर्ष, आत्म्ज अब्दुल वहाव, निवासी शारदा नगर कालोनी, वार्ड क्र. 15 औबेदुल्लागंज, थाना औबेदुल्ला्गंज जिला रायसेन (म.प्र.) को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 5(L), 5(j)(ii), 05(p) सहपठित धारा 6 में 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 3(2)(v) में आजीवन कारावास तथा कुल 30000/- रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
इस मामले में शासन की ओर से श्रीमती भारती गेडाम, विशेष लोक अभियोजक/अति. जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला रायसेन ने पैरवी की।
घटना के अनुसार अभियोक्त्री ने दिनांक 28.11.2020 को अपने पिता के साथ पुलिस थाना औबेदुल्लागंज जिला रायसेन में उपस्थित होकर इस आशय की मौखिक रिपोर्ट की, कि उसकी उम्र 13 वर्ष 08 माह है, वह तहसील जुन्नारदेव जिला छिंदवाड़ा में स्थित ग्राम ‘’क’’ की निवासी होकर पुलिस थाना औबेदुल्लागंज क्षेत्रांतर्गत ग्राम सनोटी में स्थित अशरफ भाई के फार्महाउस पर अपने माता-पिता व परिवार के साथ रहती है, वह एवं उसकी मां अशरफ भाई के उक्त फार्महाउस में स्थित मुर्गी फार्म पर मुर्गियों को दाना डालते हैं एवं उसके पिता औबेदुल्लगंज में काम करने जाते हैं, अशरफ भाई के उक्त फार्म हाउस के सामने एक वेयरहाउस स्थित है, जिस पर आरोपी रंजीत गार्ड की नौकरी करता है, आरोपी रंजीत ने उसकी मां को बहिन बनाया था जिससे वह उसके घर पर पानी लेने आया करता था, उक्त रिपोर्ट लिखे जाने के सात-आठ महीने पहले की घटना है, जब उसके पिता काम करने औबेदुल्लागंज गये थे एवं उसकी मां बाजार गयी हुई थी, तब आरोपी अशरफ मुर्गी फार्म पर आया और उसे फार्महाउस में बने कमरे में ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती गलत काम (बलात्कार) किया, उसके दो दिन बाद जब उसके मम्मी-पापा घर पर नहीं थे, तब आरोपी रंजीत आया और उसने उससे बोला कि ‘’अशरफ ने उसके साथ जो किया है, उसके बारे में उसे पता है, वह भी उसके साथ करेगा, यदि वह उसे नहीं करने देगी तो वह उसे जान से खत्म कर देगा’’ तब आरोपी रंजीत ने भी उसे डरा धमकाकर उक्त फार्म हाउस के कमरे में उसे ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती गलत काम किया, उसके आठ-दस दिन बाद फिर रंजीत ने उसके साथ गलत काम किया, आरोपी अशरफ फार्म हाउस पर रोज आता था, और जब उसके मम्मी –पापा घर पर नहीं रहते थे, तब उसके साथ गलत काम (बलात्कार) करता था, इस प्रकार अशरफ ने उसके साथ कई बार गलतकाम किया, दो-तीन महीने से उसे माहवारी नहीं आ रही है, उसने अशरफ को बताया कि वह गर्भवती हो गयी है, उसके बाद भी अशरफ ने उसके साथ गलत काम (बलात्कार) किया और उससे कहा कि उसके गर्भवती होने के संबंध में अगर कोई उससे पूछे तो वह रंजीत का नाम बतायेगी, आरोपीगण के द्वारा उसे जान से खत्म करने की धमकी दी गयी , इस कारण वह उक्त धमकी के डर से एवं बेइज्जती होने के डर से आरोपीगण के द्वारा उसके साथ किए गये गलत काम करने के संबंध में उसने किसी को नहीं बताया, किन्तु गर्भवती होने से जब उसका पेट बढ़ने लगा और दिखने लगा तो उसकी मम्मी के द्वारा पूछे जाने पर उसने सम्पूुर्ण घटना अपने माता-पिता को बतायी। उक्तल रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना औबेदुल्लागंज के अपराध क्र. 313/20 पर अभियुक्त-गण के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया।
प्रकरण की विवेचना के दौरान घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया गया, फरियादी के कथन लेखबद्ध किये गये, पीडि़ता का मेडिकल परीक्षण करवाया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। पीडि़ता एवं उसके माता-पिता के कथन लेखबद्ध किये गये, पीडि़ता के कथनों में आरोपी के द्वारा उसके साथ गलत काम बलात्कार किया जाना बताया है। प्रकरण में रक्त नमूना लिया जाकर एफ एस एल एवं डी एन ए परीक्षण हेतु भेजा गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। माननीय न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत आरोपी को दोषसिद्ध किया गया।
न्यूज़ सोर्स- श्रीमती शारदा शाक्य
मीडिया प्रभारी/जिला रायसेन मप्र