-नियमों का पालन न करने पर होगी कार्यवाही
रायसेन। रायसेन। तहसीलदार श्रीमती प्रीति नागेंद्र एवं थाना प्रभारी गौहरगंज आर के चौधरी तथा थाना स्टाफ व तहसील स्टाफ एवम कस्बा के सरपंच एवं जनप्रतिनिधियों के साथ कस्बे में भ्रमण किया गया तथा बस स्टैंड के पीछे दुकानों पर जाकर मांस मछली अंडा विक्रेताओं को शासन के नियमों से अवगत कराया ।
जो मांस ,मछली की दुकान अवैध रूप से खुले में चल रही है उनको तत्काल बंद किया जाए सभी दुकानदारों को बताया कि जिस दुकानदार के पास लाइसेंस है वहीं दुकान नियम से संचालित रहेगी अन्य कोई भी दुकानदार बगैर लाइसेंस के दुकान नहीं चलाएगा अगर वह प्रशासन के नियमों के विरुद्ध दुकान को संचालित करता पाया जाता है तो प्रशासनिक कार्रवाई की जायेगी सभी विक्रेताओं को बताया गया कि इस तरह मांस मछली की कोई भी दुकान किसी भी धार्मिक संस्था मंदिर आदि के 100 मीटर से दूर ही होनी चाहिए मांस मछली की दुकान इस तरह से निर्मित होनी चाहिए कि किसी भी राहगीर को मांस मछली रोड से दिखाई ना दे सभी अपनी दुकानों में काले रंग का कांच लगाएंगे जिससे बाहर के किसी भी व्यक्ति को अंदर रखा हुआ सामान ना दिखे और किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो सभी स्वच्छता बना कर रखेंगे जिससे गंदगी ना फैले इन नियमों के तहत ही दुकान संचालित की जाएगी

और लापरवाही बरतने पर सख्त कार्यवाही की जाएगी शासन द्वारा जो नियम तथा दिशा निर्देश दिए गए हैं उनके मुताबिक ही दुकान संचालित करें तथा कस्बे में भ्रमण किया जाकर धार्मिक गुरुओं से चर्चा की गई तथा लाउडस्पीकर एवं ध्वनि प्रदूषण के संबंध में अवगत कराया गया जिन्होंने सुरक्षा से अधिक ध्वनि वाले ध्वनि विस्तार के यंत्रों को संचालित नहीं करने के संबंध में बताया एवं जहां कहीं भी अधिक मात्रा में लाउडस्पीकर लगे हैं उन्हें भी हटाने के संबंध में भी अवगत कराया गया धर्मस्थलों पर साउंड सिस्टम का संचालन भी नियम अनुसार निर्धारित मानकों का पालन करते हुए ही किया जावेगा ।