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वैक्सीन की दोनों डोज लगी होने पर ही की जा सकेगी ट्रेन में यात्रा, बढ़ते कोरोना केस देख लिया फैसला

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नई दिल्ली । कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रोन को देखते हुए तमाम तरह के प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं. कहीं वीकेंड कर्फ्यू तो कहीं नाइट कर्फ्यू। लोगों की भीड़ कम करने के लिए सार्वजनिक स्थानों के लिए नए नियम बनाए गए हैं। ऐसे में कोरोना के मामलों को देखते हुए रेलवे ने एक बड़ा फैसला लिया है। तमिलनाडु में दक्षिण रेलवे ने यात्रियों के लिए एक खास नियम बनाया है। चेन्नई में लोकल ट्रेनों में वे ही यात्री सफर कर सकेंगे या चढ़ सकेंगे जिन्होंने कोविड वैक्सीन की दोनों डोज ली है। आधा-अधूरे वैक्सीन लेने वालों को रेल सफर की अनुमति नहीं मिलेगी। रेलवे ने कहा कि 10 जनवरी के बाद ट्रेन में सिर्फ वही लोग चढ़ सकते हैं, जिनके पास में कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज का सर्टिफिकेट है, यानी जिन्होंने कोरोना की दोनों डोज लगवा रखी है। जिन भी लोगों के कोरोना की दोनों डोज नहीं लगी है। वह ट्रेन में सफर नहीं कर पाएंगे। हालांकि ऐसी गाइडलाइन अभी तक सिर्फ दक्षिणी रेलवे की ओर से जारी की गई है। इसके अलावा दक्षिणी रेलवे की नई गाइडलाइन के मुताबिक, रेलवे परिसर में मास्क न पहनने वाले यात्रियों को भी 500 रुपये का जुर्माना देना होगा। तमिलनाडु में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए रेलवे विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है। रेलवे ने बताया है कि उपनगरीय ट्रेन सेवा को 50 फीसद की क्षमता के साथ चलाया जाएगा, जिससे कोरोना संक्रमण बढ़ने का खतरा न रहे। इसके अलावा यात्रियों को यात्रा टिकट लेने के लिए कोरोना का सर्टिफिकेट दिखाना होगा। बिना सर्टिफिकेट आप सफर नहीं कर पाएंगे।

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