रायसेन। जिला रायसेन में वर्ष 2020 के उपरांत मदिरा विनष्टीकरण की कार्यवाही नही हुई थी। इस तारतम्य में रायसेन जिले के समस्त वृतों में संग्रहित, निर्णित प्रकरणों की मदिरा का नष्टीकरण करने हेतु समिति गठित की गई।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, रायसेन श्री अरविन्द कुमार दुबे द्वारा गठित नष्टीकरण समिति के मनोनीत सदस्य श्री मुकेश सिंह अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रायसेन, श्रीमति वंदना पाण्डेय सहायक आयुक्त आबकारी रायसेन एवं श्री सुदीप तोमर, सहायक जिला
एन्कर – आबकारी रायसेन के नेतृत्व में गठित समिति के सदस्यो द्वारा ग्राम पठारी शासकीय
भूमि पर मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1) व 34 (2) के अंतर्गत कायम लावारिस प्रकरण 1056 एवं न्यायालय रायसेन से धारा 34 (2) के निराकृत 56 प्रकरण इस प्रकार कुल 1112 प्रकरणों के साथ- साथ म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम गेटवे रिट्रीट साँची एफ-एल-3 बार में लॉकडाउन अवधि में एक्सपायर 403 नग बीयर मात्रा 261.95 बल्क लीटर, देशी मदिरा – 3570.3 बल्क लीटर विदेशी मदिरा- 524 बल्क लीटर कच्ची हाथ भट्टी मदिरा – 20463 लीटर एवं लाहन 419405 कि.ग्रा के सेम्पल का विनष्टीकरण ग्राम पठारी शासकीय भूमि पर फैलाकर विधिवत रोडरोलर चलवाकर नष्ट किया गया।
कार्यवाही की विडियोग्राफी/फोटोग्रॉफी मौके पर कराई गई। उपरोक्त नष्टीकरण मदिरा का अनुमानित बाजार मूल्य 59 लाख 62हजार 095 आकलित है।