पुरानी रंजिश को लेकर धारदार हथियार से मारपीट एवं जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को एक वर्ष की सजा व जुर्मा
रायसेन।न्याायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला रायसेन द्वारा आरोपी अशोक पुत्र जोरनसिंह बघेल, उम्र 40 वर्ष, निवासी ग्राम देवलखेड़ा, जिला रायसेन म.प्र. को मारपीट करने एवं जान से मारने की धमकी के आरोप में दोषसिद्ध पाये जाने पर भादसं. की धारा 324 में 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
इस प्रकरण में राज्य की ओर से सुश्री नेहा दुबे, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला रायसेन द्वारा पैरवी की गई।
प्रकरण के अनुसार दिनांक 03 अक्टूबर 2018 को फरियादी सुबह धान में पानी देने देवलखेड़ा गया था, खेत पर पहुंचा तो वहां लाईट नहीं थी। फरियादी इमरतसिंह डीपी देखने गांव के पास देवलखेड़ा गया था। करीब 07:30 बजे जब वह वापस लौटते समय मंदिर के पास आया तब उसे अभियुक्त अशोक मिला जो उसे पुरानी रंजिश को लेकर मॉं-बहन की गंदी-गंदी गालियां देने लगा, फरियादी इमरतसिंह ने गाली देने से मना किया तो अभियुक्त अशोक ने उसके साथ हाथ मुक्कों से तथा धारदार हथियार से फरियादी के साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। मारपीट से फरियादी के सिर में चोंट आयी तथा खून निकलने लगा। प्रार्थी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट आरक्षी केन्द्र कोतवाली रायसेन में लेखबद्ध करायी गयी। उक्त शिकायत के आधार पर आरोपी के विरूद्ध थाना कोतवाली रायसेन में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। संपूर्ण अन्वेषण कार्यवाही उपरांत आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
न्यूज सोर्स-श्रीमती किरण नंदकिशोर मीडिया प्रभारी जिला रायसेन म0प्र0