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रातापानी अभयारण्य क्षेत्र में आग लगाने वाले आरोपी को भेजा गया जेल

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गोहरगंज/ रायसेन। रातापानी अभयारण्य क्षेत्र में आग लगाने वाले आरोपी को प्रथम श्रेणी न्यायाधीश गौहरगंज श्री गौरव अग्रवाल ने आरोपी पतिराम आत्मज मोहनलाल आयु 38 साल निवासी ग्राम सिलारी का जमानत आवेदन निरस्त करते हुए जेल भेजा है।

इस मामले में शासन की ओर से लोकेन्द्र कुमार द्विवेदी, सहायक लोक अभियोजन अधिकारी जिला रायसेन ने शासन का पक्ष रखते हुए जमानत आवेदन का विरोध प्रस्तुत किया।

घटना के अनुसार वन मंडल ओबेदुल्लागंज के वन परिक्षेत्र विनेका अन्तर्गत बीट उत्तर सिलारी के कक्ष क्रमांक आर.एफ. 447 में कुछ लोगों द्वारा झाड-झंखाड की सफाई कर आग लगायी गयी। तभी मौके पर संबंधित क्षेत्र के बीटगार्ड सूरज सिंह ठाकुर सहयोगी वन अमले सहित मौके पर पहुंचे तो देखा की वन क्षेत्र में आग लगा दी गयी है तो वे तत्काल आग बुझाने में लग गये। आग बुझाते बुझाते कुछ दूरी पर एक पेड के नीचे कुछ लोग बैठे दिखे उनके पास जाकर अभयारण्य क्षेत्र में आने और उसी क्षेत्र में लगायी गयी आग के विषय में उनसे पूछताछ की गयी तो उनमें से एक व्यक्ति आरोपी पतिराम आत्मज मोहनलाल निवासी सिलारी द्वारा जंगल में आग लगाना स्वीकार किया गया और वह वन अमले के साथ गाली गलौंज, करते हुए व धमकाते हुए साथियों सहित वहां से भाग गया। भागते समय आरोपी पतिराम मौके पर ही माचिस को फेंकता गया जिसे वन अमले द्वारा जप्त किया गया। साथ ही मौके पर झाड झंखाड को काटने में इस्तामाल की गयी कुल्हाडी को भी जप्त किया गया।

जांच के समय आवश्यक दस्तावेज तैयार कर आरोपी पतिराम एवं अन्यक सहआरोपियो के विरूद्ध वन अपराध प्रकरण कायम किया गया। दिनांक 04 मॉर्च को आरोपी पतिराम को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। सहायक लोक अभियोजन अधिकारी श्री द्विवेदी द्वारा आरोपी की ओर प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध करते हुए न्यायालय में व्यक्त किया गया कि, आरोपी एवं उसके साथियों द्वारा मूक एवं निरीह वन पशुओं के विरूद्ध गंभीर प्रकृति का अपराध किया जाना प्रथम दृष्ट या दर्शित होता है, और जमानत पर मुक्त किये जाने की दशा में अभियुक्त द्वारा पुन: इसी भांति का अपराध किये जाने की प्रबल संभावना है। अत: अभियुक्त को जमानत का लाभ प्रदान नहीं किया जाए। अभियोजन पक्ष की प्रस्तुत के आधार पर न्यायालय द्वारा आरोपी का कृत्य गंभीर प्रकृति का पाये जाने से आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।

न्यूज सोर्स-श्रीमती किरण नंदकिशोर मीडिया प्रभारी, कार्यालय-जिला लोक अभियोजन अधिकारी रायसेन

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