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इंपॉर्टेड कोयले में मिलावटखोरी का ढाई साल से फरार मुख्य आरोपी गिरफ्तार

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डिपो किराए पर लेकर करते थे मिलावटखोरी
-उधोग को न सिर्फ लाखों का चुना लगा बल्कि मशीनों में भी आ रही थी खराबी,4 आरोपी पहले ही हो चुके थे गिरफ्तार

सुरेन्द्र जैन धरसीवा

इंपोर्टेड कोयले में मिलावटखोरी कर गोदावरी इस्पात एंड पावर लिमिटेड को न सिर्फ लाखों की क्षति बल्कि कंपनी की मशीनों को भी खराबी पहुचाने के मामले के ढाई सालों से फरार मुख्य आरोपी को अंततः धरसीवा पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हांसिल की है।
इंपोर्टेड कोयले में मिलावटखोरी का यह मामला ढाई साल पहले अक्टूबर 2020 का है जिसमे चार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था लेकिन मुख्य आरोपी फखरुद्दीन तभी से फरार चल रहा था।
यह था पूरा मामला
धरसीवा थाना में प्रार्थी रामचंद्र पुरोहित ने रिपोर्ट दर्ज कराईं थी कि वह सिलतरा स्थित गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड में सुरक्षा प्रबंधक के पद पर कार्यरत् है तथा प्रार्थी के संयंत्र के संचालन हेतु गंगावरम पोर्ट विशाखापट्टनम से इम्पोर्टेड कोयला जय जगदीश ट्रांसपोर्ट के माध्यम से अनुबंध कर लिया जाता है। अनुबंध के अनुसार उक्त ट्रांसपोर्ट कम्पनी से 02 ट्रक वाहन 01. ट्रक क्रमांक ए पी 35 वाय 5889 का चालक खुज्जू खान, सह चालक मुबारक खान तथा वाहन क्रमांक ए पी 31 टी पी 4246 का चालक इमरान खान सह चालक बलराम सिंह के द्वारा प्रार्थी के संयंत्र में ट्रक वाहनों में भरकर कोयला लाया गया था जिसका दिनांक 10.10.2020 को लैब से टेस्ट कराने पर उसमें भारी मात्रा में घटिया कोयला मिट्टी पत्थर मिला हुआ था। इस प्रकार ट्रक चालक एवं सहचालकों द्वारा अच्छे क्वालिटी के कोयला के स्थान पर खराब क्वालिटी का कोयला मिलाकर अमानत में खयानत करते हुए कंपनी को कुल 4,26,000/- रूपये की आर्थिक क्षति पहुंचाई गई,
ट्रक चालक परिचालक ने बताया था मुख्य आरोपी का नाम
कोयले में मिलावटखोरी पाए जाने पर प्रार्थी द्वारा चालक एवं उनके सहचालकों से पूछताछ करने पर उनके द्वारा महासमुंद के पास ओवर ब्रीज के नीचे ढ़ाबा के पीछे कोल डीपों में कुछ माल निकालकर अनुपयोगी माल डालकर वजन बराबर करने की सच्चाई का खुलासा हुआ था मुख्य आरोपी के साथ मिलकर वजन बराबर करने की खाना पूर्ति करने के पश्चात् संयंत्र में वाहनों को लाया गया था।
इन धाराओं के तहत दर्ज हुआ था मामला
गॉदावरी इस्पात एंड पावर लिमिटेड की रिपोर्ट पर आरोपियों के विरूद्ध थाना धरसींवा में अपराध क्रमांक 434/20 धारा 407, 120 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया था एवं वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देशन व थाना प्रभारी धरसींवा के नेतृत्व में पूर्व में प्रकरण में थाना धरसींवा पुलिस की टीम द्वारा घटना में संलिप्त ट्रक वाहन क्रमांक ए पी 35 वाय 5889 तथा ट्रक वाहन क्रमांक ए पी 31 टी पी 4246 के चालक खुज्जू खान, इमरान खान एवं सह चालक मुबारक खान तथा बलराम सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।
पूछताछ में आरोपियों द्वारा महासमुंद के पास ओवर ब्रीज के नीचे ढ़ाबा के पीछे कोल डीपों को मोह. फखरूद्दीन द्वारा किराये से लेकर कोयला में मिलावटखोरी का करने का मामला उजागर हुआ।
ढाई साल से फरार था मुख्य आरोपी
आरोपी फखरूद्दीन घटना के बाद से लगातार फरार चल रहा था पुलिस टीम के सदस्यों द्वारा आरोपी की लगातार पतासाजी करते हुए आरोपी मोह.फखरूद्दीन को अंततः गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली आरोपी मोह. फखरूद्दीन उम्र 40 साल निवासी रायपुर का निवासी है।
मिलावटखोरी से कारखाने को होती है भारी क्षति-विवेक अग्रवाल
गोदावरी इस्पात एंड पावर लिमिटेड विवेक अग्रवाल ने बताया कि उधोगो में आने वाले कोयले में मिलावटखोरी से न सिर्फ कारखाने को आर्थिक क्षति होती है अपितु इससे मशीनों में भी बहुत हानि होती है उन्होंने बताया कि घटिया कोयले से प्रोडक्शन , क्वालिटी और खपत पर भी गंभीर रिजल्ट आने से कारखाने को भारी आर्थिक नुक़सान होता ही , और प्रोसेस को संभालना मुश्किल हो जाता है।

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