रायसेन। न्यायिक मजिस्ट्रेेट प्रथम श्रेणी, जिला रायसेन द्वारा निर्णय पारित करते हुए अनस खाँ आ. अनवर खॉं उम्र 25 वर्ष निवासी हटोर मोहल्ला, जिला रायसेन को मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने के आरोप में 3 माह का सश्रम कारावास व पांच सौ रुपए अर्थदण्ड, की सजा सुनाई गई।
इस मामले में मध्यप्रदेश राज्य की ओर से श्रीमती किरण नंद किशोर , सहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला रायसेन ने पैरवी की।
19 दिसम्बर19 को दोपहर फरियादी का भाई उसकी मौसी के घर से थोड़ी दूरी पर हटोर मोहल्ला रायसेन में मैदान पर खड़ा था। तभी आरोपी आया और फरियादी के छोटे भाई को गंदी-गंदी गालियॉं देने लगा एवं हाथ में रखे डण्डे से मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। पीडित को चिकित्सालय जिला रायसेन लाया गया।
फरियादी ने आरोपी के विरुद्ध थाना कोतवाली जिला रायसेन में धारा 294, 323, 506 भादवि के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। पूर्ण अनुसंधान पश्चात यह अभियोग पत्र माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला रायसेन में पेश किया गया ।
न्यूज सोर्स-श्रीमती किरण नंदकिशोर
मीडिया प्रभारी जिला जिला लोक अभियोजन कार्यालय रायसेन