नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 15 हजार रूपये जुर्माने से किया दण्डित
रायसेन। न्यायालय अनन्य विशेष न्या याधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012) जिला रायसेन म0प्र0 द्वारा आरोपी विजय सिंह निगम आ. मुन्नाो सिंह निगम, उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम सोनतलाई तहसील आमला जिला बैतूल म.प्र. को धारा 366 भादवि में 5 वर्ष का सश्रम कारावास, धारा 376(3) भादवि में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं धारा 376(2)(एन) भादवि मं 20 वर्ष का सश्रम कारावास तथा कुल 15 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
इस मामले में शासन की ओर से श्रीमती भारती गेडाम, अति. जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला रायसेन ने पैरवी की।
घटना के अनुसार 22 मार्च 2019 को रात करीब 2 बजे अभियोक्त्रीर का भाई उठा तो उसने बरतन गिरने की आवाज सुनी तथा पीडिता को घर में नहीं पाया। आस पडोस में तलाश करने पर भी नहीं मिली तो पीडिता के पिता द्वारा थाना मण्डींदीप में गुम इंसान रिपोर्ट लेखबद्ध करवाई गई। विवेचना दौरान घटना स्थल का नक्शाा मौका बनाया गया। अभियोक्त्रीप को दस्तईयाब किया गया, जिसके द्वारा यह पता चला कि पीडिता आयु 15 वर्ष को बहला फुसलाकर उसका व्य्पहरण कर उसक इच्छा के विरुद्ध उसके साथ दुष्कर्म किया। साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किया व विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्याषयालय में प्रस्तुोत किया। माननीय न्या यालय द्वारा विचारण उपरांत आरोपी को दोषसिद्ध किया गया।
न्यूज सोर्स-श्रीमती शारदा शाक्य
मीडिया प्रभारी जिला रायसेन मप्र