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हेलमेट को लेकर उच्च न्यायालय भी सख्त, बिना हेलमेट वाहन चलाते पाए जाने पर होगी बड़ी कार्रवाई

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जबलपुर। उच्च न्यायालय जबलपुर ने लोगों की सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाए हैं। अब बिना हेलमेट लगाए चलने वालों के खिलाफ पुलिस प्रशासन सख्ती से कार्रवाई करेगी।
उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हैं कि बिना हेलमेट के दो पहिया वाहन चलाने वाले लोगों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाए।उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि दो पहिया वाहन पर हेलमेट धारण नहीं करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा 128 एवं 129 का सख्ती से पालन करने हेतु उच्च न्यायालय जबलपुर से निर्देश जारी किए गए हैं। समस्त शासकीय /अर्ध शा० एवं प्राइवेट कार्यालय में प्रमुख को पत्र लेख किया जाकर सभी कर्मचारियों को (पीलीयन राइडर सहित) हेलमेट धारण करने के संबंध में लिखित निर्देश जारी किये जावे। हेलमेट धारण न करने वाले के विरुद्ध सख्ति से कार्यवाही करते हुये कार्यालय में प्रवेश अनिरुद्ध करने बाबत सख्त हिदायत दिया जाये। सभी स्कूल एवं कॉलेजों के प्रधान अध्यापक/ प्रधान आचार्य सभी छात्र, छात्राओं के अभिभावकों एवं कर्मचारियों को निर्देशित करें कि वह बच्चों को स्कूल/कॉलेज लेकर आते जाते समय आवश्यक रूप से हेलमेट धारण करें। साथ ही हेलमेट धारण न करने वाले अभिभावकों एवं छात्र-छात्राओं को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश निरूध्द करने बाबत सख्त हिदायत दिया जावे। इस संबंध में लिखित निर्देश जिला दण्डाधिकारी के माध्यम से जारी कराई जाये।

बिना हेलमेट के नहीं मिलेगा पेट्रोल

इसके अलावा सभी पेट्रोल पम्पो पर फ्लेक्सि/बेनर के माध्यम से सभी दो पहिया मोटर वाहन चालकों एवं पीलियन राइडर को हेलमेट धारण करने के लिए पाबंद करें। साथ ही पेट्रोल की आपूर्ति के दौरान वाहन चालकों को हेलमेट धारण करने पर ही पेट्रोल वितरण करेगें।ऐसे सख्त हिदायत दिया जाये। ताकि सभी हेलमेट पहन कर ही पेट्रोल पम्प आयें।

बिना हेलमेट लगाए पार्किंग में पहुंचे तो नहीं मिलेगी जगह

अब न्यायालय के निर्देश पर प्रशासन द्वारा ऐसे निर्देश जारी होने जा रहे हैं जहां स्थानीय निकाय ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका एवं नगर निगम एवं कन्टनमेन्ट बोर्ड के माध्यम से, ठेके पर वाहनों की पार्किंग व्यवस्था दी जाती है, जहाँ यात्रीगण बिना हेलमेट धारण किये हुये आकर वाहन पार्किंग में लगाते हैं। हेलमेट धारण करने पर ही उनको वाहन पार्किंग की सुविधा दी जाये। ऐसी पार्किंग संचालकों को सख्त हिदायत दी जाएगी बिना हेलमेट लगाए कोई भी वाहन पार्किंग में नहीं आएगा।

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