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Omicron खतरे के बीच दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला- येलो अलर्ट किया लागू, इन सुविधाओं पर लगाई रोक

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नई दिल्ली: कोरोना और ओमिक्राॅन के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने आज बड़ा कदम उठाया। दरअसल,  दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए राज्य में GRAP को लागू कर दिया है, यानी दिल्ली में अब येलो अलर्ट लागू होगा, जिसके अंदर कई पाबंदियां लागू होंगी। जानकारी के लिए बता दें कि GRAP के तहत जो प्रतिबंध लगते हैं उनका असर स्कूल, मेट्रो, बस सर्विस के साथ-साथ जिम, बैंक्वेट हॉल भी पड़ता है।

अरविंद केजरीवाल ने कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए कहा कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन मास्क लगा कर रखें। सीएम केजरीवाल ने कहा कि हम इस बार कोरोना से निपटने के लिए 10 गुना तैयार हैं और दिल्ली में ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान लागू होगा, ओमिक्रोन को लेकर चिंता की बात नहीं है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में 0.5 प्रतिशत पॉजिटिविटी रेट है और हम ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान का लेवल-1 यानी यलो अलर्ट लागू कर रहे हैं। पाबंदियों का एक विस्तृत आदेश जल्द ही जारी और लागू किया जाएगा।

दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने जुलाई में कोरोना को देखते हुए जीआरएपी के तहत चार स्तर निर्धारित किए थे। इसमें येलो, एम्बर, औरेंज और रेड स्तर हैं। पूर्व के तय किए गए मानकों को देखें तो दिल्ली में येलो अलर्ट के तहत सिनेमा हॉल, थियेटर और मल्टीप्लेक्स आदि बंद किए जा सकते हैं। साथ ही बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम भी बंद रहेंगे।

दिल्ली में येलो अलर्ट के तहत इन सुविधाओं पर लग सकती है रोक
– वीकेंड कर्फ्यू नहीं लागू होगा।
– नाइट कर्फ्यू हालांकि येलो अलर्ट में लागू रह सकता है। इसकी समयीमा रात 10 से सुबह 5 बजे तक हो सकती है।
– दुकानों, मॉल या अन्य सेवाओं को ऑड- ईवन के तहत सुबह 10 से रात 8 बजे तक खोलने की इजाजत रहेगी।
– रेस्तरां, बार आदि 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुल सकते हैं।
– स्कूल-काॅलेज बंद कर दिए जाएंगे।
– स्पा, जिम, योग संस्थान, एंटरटेनमेंट पार्क बंद रहेंगे।
– दिल्ली मेट्रो 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलेगी।
– ऑटो, ई-रिक्शा आदि पर केवल दो लोगों के यात्रा की इजाजत होगी।
– पार्क खुले रहेंगे लेकिन स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स, स्टेडियम, स्विमिंग पूल आदि बंद रखे जाएंगे।
– निर्माण कार्य जारी रहेंगे। कारखाने आदि भी खुले होंगे।
– शादी समारोह, अंतिम संस्कार आदि में केवल 20 लोग  हो सकेंगे शामिल।
– सामाजिक, धार्मिक, मनोरंजन से जुड़े आयोजन पर रोक लगेगी।
– धार्मिक स्थान खुलेंगे पर श्रद्धालु के जाने पर पाबंदी रहेगी।

तय किए गए जीआरएपी के तहत संक्रमण दर 1 प्रतिशत होने पर लेवल-2 यानी एम्बर अलर्ट लागू हो जाएगा। ऐसे ही 2 प्रतिशत संक्रमण दर होने पर ऑरेंज और फिर 5 प्रतिशत तक इसके पहुंचने पर रेड अलर्ट जारी हो सकता है।

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