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पत्थर खदानो में ब्लास्टिंग से भयभीत ग्रामीण,शिकायत के बाद कलेक्टर के निर्देश पर हुई कार्यवाही

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   सुरेंद्र जैन धरसीवां

मूरा की पत्थर खदानों में ब्लास्टिंग नियमों की अवहेलना से भयभीत ग्रामीणों की शिकायत के बाद कलेक्टर के आदेश पर पर्यावरण एवं खनिज विभाग ने प्रभावी कार्यवाही की है

जानकारी के मुताबिक ग्रामीणों ने कलेक्टर को शिकायत की थी कि ग्राम मुरा क्षेत्र में संचालित कुछ पत्थर खदानों एवं क्रेशर इकाइयों द्वारा नियमों की अनदेखी करते हुए खतरनाक एवं अनियंत्रित ब्लास्टिंग की जा रही है, जिससे मकानों में दरारें आ रही हैं हेवी ब्लास्टिंग से पत्थर के टुकड़े रहवासी क्षेत्र तक पहुंच रहे हैं ग्रामीण भयभीत हैं खदानों में ब्लास्टिंग से पत्थरों की उड़ती धूल डस्ट जनजीवन और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है।

ग्रामीणों की शिकायत में अवैध उत्खनन रॉयल्टी चोरी तथा विस्फोटक अधिनियम के उल्लंघन जैसे गंभीर अनियमितताओं के आरोप भी ग्रामीणों ने लगाए थे ओर मांग कि थी कि विवादित खदानों और क्रेशर इकाइयों के संचालन पर रोक लगाई जाए, ताकि दुर्घटना अथवा जनहानि की स्थिति न बने

कलेक्टर के निर्देश पर पहुंची टीम हुई कार्यवाही

ग्रामीणों की शिकायत के बाद कलेक्टर डॉ गौरव सिंह के निर्देशन में पर्यावरण संरक्षण मंडल ओर खनिज विभाग की टीम मौके पर जांच करने पहुंची इस दौरान पत्थर खदानों एवं क्रेशर इकाइयों में कथित अवैध उत्खनन, अनियंत्रित ब्लास्टिंग और पर्यावरण प्रदूषण की शिकायतों को सही पाए जाने के बाद छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल ओर खनिज विभाग ने सख्त रुख अपनाया

पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अपर कलेक्टर रायपुर को पत्र प्रेषित कर मामले में कठोर कानूनी कार्रवाई की अनुशंसा की गई

इन पर हुई कार्यवाही

पर्यावरण संरक्षण मंडल ओर खनिज विभाग की टीम ने मेसर्स श्री जगदीश पटेल (लाइम स्टोन माइनिंग), खसरा क्रमांक 629, ग्राम मुरा, तहसील तिल्दा, जिला रायपुर का निरीक्षण किया गया जिसमें पाया गया कि इकाई द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण संबंधी आवश्यक वैधानिक सम्मतियां प्राप्त किए बिना संचालन किया जा रहा है इस अनियमितता को गंभीर मानते हुए छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल ने जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33क तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31क के तहत पत्र क्रमांक 818, दिनांक 21 मई 2026 को जारी कर पत्थर उत्खनन कार्य तत्काल प्रभाव से बंद करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही विद्युत विभाग को इकाई की बिजली आपूर्ति विच्छेदित करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।

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