मुकेश साहू दीवानगंज रायसेन
प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पात्रता नियमों में एक महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है। अब जिनके पास बाइक या फ्रिज जैसी सुविधाएं हैं, वे भी इस योजना के अंतर्गत आवास सहायता प्राप्त कर सकेंगे। यह बदलाव सरकार द्वारा योजना को अधिक समावेशी बनाने के लिए किया गया है। जिससे अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके।पहले प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्हीं लोगों को लाभ दिया जाता था जो आर्थिक रूप से कमजोर थे और जिनके पास किसी भी प्रकार की लक्जरी सुविधाएं नहीं थीं। लेकिन अब पात्रता के नियमों में कुछ संशोधन किए गए हैं, जिससे योजना का लाभ अधिक लोगों तक पहुंच सके।
मध्य प्रदेश में अगले तीन सालों में 20 लाख से अधिक आवास बनाने का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आवासों का निर्माण होगा। विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग के लिए 2024-25 में 1.08 लाख आवास भी सुनिश्चित किए गए हैं।प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण में वित्तीय वर्ष 2025-26 में ग्रामीण योजना में चार लाख, 2026-27 में चार लाख और 2027-28 में चार लाख आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। इसी के तहत ग्राम पंचायत दीवानगंज में 48, ग्राम पंचायत अंबाडी में 150, ग्राम पंचायत सेमरा में 41 ग्राम पंचायत निनोद में 59 ग्राम पंचायत नर खेड़ा 15 सरार में 35 , ग्राम पंचायत जमुनिया में 42 ग्रामीणों के नाम आवास योजना के अंतर्गत आए हैं। कई हितकारी के खातों में किस्त भी डाली जा चुकी है जिनके मकान बना प्रारंभ हो गए हैं जो लोग रह गए हैं उनकी भी किस्त डाली जाएगी। जो पात्र लोग रह गए हैं उनका सर्वे भी पंचायत द्वारा किया जा रहा है जिनको आने वाले वर्ष में योजना का लाभ मिलेगा।