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ओबेदुल्लागंज के रूपेश राजपूत हत्याकांड में 14 आरोपियो को आजीवन कारावास की सजा

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-1000-1000 रूपये अर्थदण्ड/ लगाया

दो बाल आरोपी बरी, एक आरोपी की हो चुकी है मौत

मप्र के रायसेन में आज प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शरद भामकर की कोर्ट ने सन 2010 में औबेदुल्लागंज में हुए दो पक्षो के विवाद के दौरान मृतक हुए रुपेश राजपूत की हत्या के मामले में दोषी करार देते हुये 14 लोगो को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है ।वहीं दूसरे पक्ष के 6 लोगों को बरी कर दिया है।

सन 2010 मैं रायसेन जिले के औबेदुल्लागंज में हुए दो पक्षो के विवाद में युवक रूपेश राजपूत की हत्या के मामले में अदालत ने एक पक्ष के 17 में से 14 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है तो वहीं दो लोगों को बाल न्यायालय में पेश किया था जहां से उन्हें बरी कर दिया गया है।जबकि एक आरोपी कि पहले ही मौत हो चुकी है।और दूसरे पक्ष के छह आरोपियों को भी कोर्ट ने बरी कर दिया गया है। एक पक्ष के फरियादी तूफानसिंह राजपूत ने न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि उन्हें न्यायालय पर पूरा विश्वास था।

एक पक्ष के एडवोकेट विजय धाकड़ ने बताया की सन 2011 में ओबेदुल्लागंज में दो पक्षो में विवाद हुआ था इस विवाद में रुपेश राजपूत की कुछ लोगों ने हत्या कर दी थी अदालत ने गवाहों और सबूतों को सही मानते हुए सभी 14 आरोपियों 1. नबाव हसन, 2. सलमान हसन, 3. फरहान हसन, 4. फैजल हसन, 5. नवेद हसन, 6. दिलशाद हसन, 7. रेहान हसन, 8. गुफरान हसन, 9. अफजाल हसन, 10. फैजान हसन, 11. साजिल हसन, 12. नौशाद हसन, 13. शादाब हसन, 14. शाहबर हसन, समस्त निवासी औबेदुल्लागंज जिला रायसेन को धारा 302/149 भा.द.सं. एवं धारा 326/149 भा.द.सं. में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई एवं 1000-1000 रूपये अर्थदण्ड/ लगाया गया है।इस मामले में मध्यप्रदेश राज्य की ओर से जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अनिल कुमार मिश्रा, एवं अपर लोक अभियोजक श्री लखन सिंह ठाकुर जिला रायसेन ने पैरवी की।

इस मामले में मध्यप्रदेश राज्य की ओर से जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अनिल कुमार मिश्रा, एवं अपर लोक अभियोजक श्री लखन सिंह ठाकुर जिला रायसेन ने पैरवी की।

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, घटना दिनांक 06जून2010 को रात्रि लगभग 10 बजे प्रकरण का प्रार्थी बहादुर सिंह अपने घर पर था उसके बड़े भाई तूफानसिंह विवाह कार्यक्रम में कृषि फार्म गये थे, तभी बहादुरसिंह, के लड़के रूद्रपताप ने बताया कि दादा तूफानसिंह के साथ कुछ मुसलमान लड़के मारपीट कर रहे हैं तो प्रार्थी बहादुरसिंह एवं उसका भाई अमरसिंह कृषि फार्म पहुंचे तो उन्होंनने देखा कि रईस, शाहरूख, जुनैद, फैजल एवं रेहान बेसवॉल के डण्डे एवं लात घूसों से तूफानसिंह को मार रहे थे और इन्हें देखकर भाग गये और कहने लगे कि बंदूकें लेकर आ रहे हैं आज मादरचोदों को जान से खत्म कर देंगे। रईस, शाहरूख, जुनैद, फैजल, रेहान, अफजाल, नबाव, फरहान, नौशाद, दिलशाद, शादाब, गुफरान, नवेद, सलमान, शाहबर एवं अन्य, जीप मोटरसाइकिल से कृषि फार्म आये अफजाल, रईस, नबाव एवं फरहान के पास बंदूकें, नौशाद और शाहरूख के पास बेसवॉल के डण्डे दिलशाद, शादाब, गुफरान, नवेद, सलमान, शाहबर, जुनैद, फैजल एवं रेहान के पास तलवारें एवं धारदार हथियार थे तभी पुलिस वहां पहुंच गई तो ये लोग वहां से भाग गये। प्रार्थी अपने भाई अमरसिंह, भतीजा हरपालसिंह घर तरफ जाने लगे तब प्रार्थी बहादुरसिंह एवं अमरसिंह एवं हरपाल ने देखा कि उक्त् सभी लोगों ने घर के पास गाड़ी रोककर गोली चलाई और गौहरगंज चौराहे पर भागे तो यह भी पीछे पीछे वहां पहुंचे तो इन लोगों ने देखा कि उक्त सभी लोग गौहरगंज चौराहे पर इसके भांजे रमेशसिंह एवं भतीजे रूपेशसिंह एवं भतीजे जैकी के साथ मारपीट कर रहे थे तब इन लोगों को देखकर अफजाल, नबाव, फरहान और रईस ने गोली चला दी जिससे रूपेश के सीने एवं पेट पर गोली लगी, जयसिंह उर्फ जैकी के पेट पर गोली लगी हरपाल को सिर एवं पसली में चोटें आईं सभी का खून निकलने लगा, रूपेश की वहीं पर मृत्यु हो गई तभी घटनास्थल पर पुलिस पहुंच गई । प्रार्थी बहादुरसिंह द्वारा थाना औबेदुल्लागंज में पंद्रह आरोपीगण के विरूद्ध नामजद एवं अन्य के विरूद्ध एफआईआर लेखबद्ध कराई। आरोपीगण के विरूद्ध अपराध क्र. 224/10 धारा 147, 148, 323, 294, 506, 307, 302 भादसं. एवं आयुध अधिनियम 25/27 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।
पुलिस द्वारा अनुसंधान पूर्ण कर माननीय न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया।

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