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जिला प्रशासन के प्रतिबंध के बाबजूद भूसे का अवैध परिवहन जारी

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मुकेश साहू दीवानगंज रायसेन
दीवानगंज क्षेत्र के आसपास इन दिनों भूसा बिक्री करने वाले दलाल सक्रिए हैं। ब़ड़े स्तर पर भूसा जिले से बाहर बेचा जा रहा है जिससे जिले की गौशालाओं में गौवंश की दुर्दशा होना निश्चित है। कलेक्टर ने सोमवार को आदेश जारी कर भूसे को जिले के बाहर ले जाने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है परन्तु उसका क़ड़ाई से पालन नहीं हो पा रहा है। देखने में आ आ रहा है कि रातों में ट्रैक्टर ट्राली से भरकर भूसा बाहर जा रहा है। जब फसल पककर तैयार हो जाती है और निकल जाती है क्षेत्र में भूसा बिक्री करने वाले दलाल सक्रिए हो जाते हैं। ब़ड़े स्तर पर भूसा जिले से बाहर बेचा जा रहा है जिससे जिले की गौशालाओं में गौवंश की दुर्दशा होना निश्चित है। कलेक्टर के आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही है। जिले का गौवंश सड़कों पर घूमने को मजबूर है। गौशालाओं में साल भर के लिए भूसा की खरीद नहीं हो पा रही है क्योंकि जिले में विचौलिए सक्रिय है। विचालियों के कारण भूसा की कीमतें आसमान छू रही है। समय रहते यदि शीघ्र रोक नहीं लगाई गई तो आने वाले समय में जिले की गौशालाओं में रहने वाला गौवंश भी भूखा रहने के लिए मजबूर होगा।

मवेशियों के लिए जिले में चारा भूसा की स्थिति को नियमित पर्याप्त मात्रा में आने के लिए आपूर्ति बनाए रखने को लेकर लगाए गए प्रतिबंध के बाद भी भूसे का जिले से बाहर के जिलों में परिवहन ध़ड़ल्ले से जारी है। जिले में भूसे की पर्याप्त संख्या में रख रखाव और गौशालाओं में पर्याप्त मात्रा में भूसे का भण्डारा कराने के साथ साथ मवेशियों को चारा भूसा खाने के लिये मिलता रहे इसके लिए कलेक्टर ने रोक लगाई है जिले में पशु चारा एवं भूसा की कमी की आशंका को दृष्टिगत रखते हुए पशुओं को पर्याप्त मात्रा में चारा-भूसा की आपूर्ति बनाए रखने हेतु कलेक्टर श्री अरविंद दुबे द्वारा तत्काल प्रभाव से जिले से अन्य राज्यों में पशु चारे-भूसा का निर्यात प्रतिबंधित किया गया है। कलेक्टर श्री दुबे द्वारा जारी आदेश के तहत पशु आहार में आने वाले सभी प्रकार के चारे, भूसा, घास, कड़वी ज्वार के डंठल, पैरा धान के डंठल आदि का जिले से अन्य राज्यों में निर्यात, उद्योगों एवं ईट के भट्टे में जलाने को मप्र चारा निर्यात नियंत्रण आदेश 2000 में निहित प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से 30 जून 2024 तक प्रतिबंधित किया गया है। कोई भी कृषक, व्यापारी, निर्यातक व्यक्ति किसी भी प्रकार से प्रतिबंधित पशु चारा एवं भूसा का परिवहन किसी वाहन, नाव, मोटर, रेल या किसी भी यान द्वारा रायसेन से राज्य से बाहर कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की अनुज्ञा पत्र के निर्यात नहीं करेगा। इस संबंध में संबंधित एसडीएम को अनुज्ञा पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो हो भी गया है परंतु इसके बावजूद भी क्षेत्र से गुस्से का परिवहन लगातार जरी है।

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