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जिला रायसेन की मदिरा दुकानों का वर्ष 2024-25 की अवधि हेतु निष्पादन

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रायसेन।  मध्यप्रदेश शासन की वर्ष 2024-25 की आबकारी नीति, मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) कमांक 27 दिनांक 08 फरवरी 2024 के तहत नवीनीकरण/लॉटरी एवं ई-टेण्डर हेतु वर्ष 2023-24 के वार्षि मूल्य रूपये 2780522882/- में शासन मंशानुसार 15 प्रतिशत की वृद्धि की जाकर वर्ष 2024-25 हेतु आरक्षित मूल्य 3197601315/- प्राप्त किये जाने हेतु विभाग द्वारा वर्तमान अनुज्ञप्तिधारियों की दिनांक 10.02.2024 को बैठक आयोजित की गई। बैठक में वर्तमान लायसेंसियों द्वारा वर्ष 2024-25 हेतु लायसेंस नवीनीकरण किये जाने हेतु अपना सकारात्मक रूझान दिखाया गया। सहायक आबकारी आयुक्त श्रीमति वंदना पाण्डेय द्वारा ठेका व्यवस्था वर्ष 2024-25 हेतु प्राप्त शासकीय राजस्व हेतु निरंतर सार्थक प्रयास किया जा रहा है।

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