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नाबालिग बालिका के साथ बलात्‍संग करने वाले आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा

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– 6000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया

रायसेन। न्यायालय श्री राजीव राव गौतम, अनन्य विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012) जिला रायसेन म0प्र0 द्वारा आरोपी इदरीश खां पिता इद्दू खां, आयु 25 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 05, टेकरी मोहल्ला , सरफराज पठान का मकान राहतगढ़ थाना राहतगढ़ जिला सागर (म.प्र.) को धारा 363 भादसं. में 03 वर्ष का कठोर कारावास, धारा 366 भादसं. में 04 वर्ष का कठोर कारावास एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 5(L)सहपठित धारा 6 में 20 वर्ष का कठोर कारावास तथा कुल 6000/- रुपए के अर्थदण्डा से दण्डित किया गया।

इस मामले में शासन की ओर से श्रीमती भारती गेडाम, अति. जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला रायसेन ने पैरवी की।

घटना के अनुसार अभियोक्त्री की मां के द्वारा दिनांक 08 जनवरी को पुलिस थाना सलामतपुर में इस आशय की मौखिक सूचना दिए जाने पर कि दिनांक 25 दिसंबर21 को रात्रि करीब 09:00 बजे उसकी पुत्री फैक्ट्री चौराहे की तरफ जाने का कहकर गयी थी तो वह उसे घर वापिस लेकर आ गई थी तभी रात्रि करीब 10:00 बजे जब वह खाना खाकर सो गयी तो उसके बाद रात्रि में उसकी पुत्री/ पीडि़ता उसे बिना बताये कहीं चली गयी, उसने आस-पास के लोगों एवं रिश्तेदारों से पूछताछ कर तलाश किया किन्तु उसका कोई पता नहीं चला, उसे शक है कि उसकी अव्यस्क पुत्री को राहतगढ़ का रहने वाला इदरीश खां बहला फुसलाकर भगा कर ले गया है। उक्त सूचना के आधार पर पुलिस थाना सलामतपुर के गुम इंसान क्र. 02/2022 पर पीडि़ता के गुम होने की गुमशुदगी रिपोर्ट प्र.पी. -6 दर्ज की गयी एवं उक्त रिपोर्ट के आधार पर संदेही इदरीश के विरूद्ध पुलिस थाना सलामतपुर के अपराध क्र. 05/2022 पर भादसं. की धारा 363 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 07 लेखबद्ध की जाकर अपराध को विवेचना में लिया गया।

प्रकरण की विवेचना के दौरान घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया गया, मेडिकल परीक्षण करवाया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। माननीय न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत आरोपी को दोषसिद्ध किया गया।

न्यूज़ सोर्स-  श्रीमती शारदा शाक्य
मीडिया प्रभारी जिला रायसेन मप्र

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