रायसेन।17सितंबर को फरियादी प्रेमनारायण उर्फ कल्लू पिता बाबूलाल विश्वकर्मा उम्र 42 वर्ष निवासी ग्राम मऊ जागीर थाना कोतवाली रायसेन ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनकी दो गाय एवं एक बछड़ा जंगल चरने गए थे, जो वापस नहीं आए। तलाश करने पर ज्ञात हुआ कि अज्ञात व्यक्तियों ने निर्दयतापूर्वक पशुओं को काटकर उनका मांस ले लिया। रिपोर्ट पर थाना कोतवाली रायसेन में अपराध क्रमांक 526/25 धारा 4, 5, 9 म.प्र. गौवंश प्रतिषेध अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक रायसेन पंकज कुमार पाण्डेय के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रायसेन कमलेश कुमार खरपूसे के मार्गदर्शन एवं एसडीओपी रायसेन श्रीमती प्रतीभा शर्मा तथा थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक नरेन्द्र गोयल के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई।
अनुसंधान के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि घटना से एक दिन पूर्व एक संदिग्ध मोटरसाइकिल खड़ी देखी गई थी। जांच में यह मोटरसाइकिल वीरेन्द्र सिंह बैरागी निवासी धनियाखेड़ी थाना कोतवाली रायसेन की पाई गई। संदेही से पूछताछ करने पर उसने अपने साथी अशफाक कुरैशी निवासी रविदास कॉलोनी, जहांगिराबाद, भोपाल के साथ मिलकर अपराध करना स्वीकार किया।पुलिस टीम ने दोनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार किया।
आरोपी 1- वीरेन्द्र सिंह बैरागी पिता मोहब्बत बैरागी, उम्र 43 वर्ष, निवासी ग्राम धनियाखेड़ी, थाना कोतवाली रायसेन।
आरोपी 2- अशफाक कुरैशी पिता रईस कुरैशी, उम्र 43 वर्ष, निवासी मकान नं. 40, रविदास कॉलोनी, जिंसी चौराहा, जहांगिराबाद भोपाल।
दोनों आरोपियों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जेल दाखिल किया गया है।
गिरफ्तारी में विशेष भूमिका
इस कार्रवाई में एसडीओपी रायसेन श्रीमती प्रतीभा शर्मा, थाना प्रभारी निरीक्षक नरेन्द्र गोयल, उप निरीक्षक रोहित कुशवाह, प्रआर. सचिन शर्मा, प्रआर. अशोक सिंह, प्रआर. माखन उइके, आर. संदीप जैन, आर. कपिल चौधरी एवं आर. भारत सिंह की सराहनीय भूमिका रही।