देवेन्द्र तिवारी सांची रायसेन
नया भारत नये विधान की जागरूकता हेतु थाने परिसर मे बैठक आयोजित की गई बैठक मे नायब तहसीलदार श्रीमती नियति साहू थाना प्रभारी मानसिंह चौधरी सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे।
थाना परिसर मे जिला पुलिस अधीक्षक विकास कुमार शाहवाल के आदेश पर अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक एवं एसडीओपी के निर्देशन मे थाना प्रभारी मानसिंह चौधरी के नेतृत्व मे बैठक आयोजित की गई ।इस अवसर पर अतिरिक्त तहसीलदार श्रीमती नियति साहू पूर्व राज्य मंत्री रघुवीरसिंह सूर्यवंशी पूर्व सरपंच जीवनसिंह किरार सीएमराइज स्कूल के प्राचार्य अनिल दीक्षित एवं विभिन्न स्कूल के संचालक एवं स्कूली छात्र छात्राएं तथा नगर के गणमान्य लोग उपस्थित थे ।इस अवसर पर एक रैली भी आयोजित की गई इसमें बच्चे बडे सभी हाथ मे तख्तियां लेकर नगर के विभिन्न मार्ग से गुजरे ।इस अवसर पर नवीन भारतीय न्याय संहिता की विस्तार पूर्ण जानकारी दी गई ।बीएन एस के सम्बंध मे बताया गया कि नये विधान के तहत 358 धाराएं हैं समस्त परिभाषा 02 मे होकर महिला एंव बालक संबंधी नवीन अध्याय जोड कर 20 नवीन अपराध बढाकर 33 अपराधों मे दंड की बढोतरी की गई एवं 83 अपराधों मे फाइन बढाया गया23 अपराधों मे न्यूनतम दंड मे बढोतरी की गई एवं दण्ड स्वरूप 06 अपराधों मे सामुदायिक सेवा का प्रावधान किया गया एवं 9 धाराएं हटाई गई।इस संबंध मे जानकारी देते हुए बताया गया कि पदमिहित धारा 37 मे होकर गिरफ्तारी की सूचना रिश्ते नाते मित्र कंट्रोल रूम को देना धारा 48 मे होकर श्रव्य दृश्य इलोक्टानिक संशाधनों से तलाशी व जप्ती का अभिलेखीकरण धारा 105 मे संपत्ति की कुर्की जप्ती वापसी राजसात धारा 107 मे पुलिस के युक्तियुक्त निर्देश का पालन धारा 172 मे उद्धोषित व्यक्तियों की अनुपस्थिति मे जांच विचारण व निर्णय धारा 356 मे साक्षी संरक्षण स्कीम धारा 398 मे इलोक्टानिक पद्धति से विचारण एवं कार्रवाई का किया जाना धारा 530 मे जोडें गए हैं यह जानकारी सहायक उपनिरीक्षक राजू यादव द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम के संबंध मे दी गई ।अंत मे राष्ट्रीय गान के साथ बैठक का समापन हुआ।