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चेक बाउंस के मामले में आरोपी को 6 माह की सज़ा

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रायसेन से अदनान खान की रिपोर्ट।
धारा 138 एनआईए चेक बाउंस के मामले में आरोपी को रायसेन न्यायालय के न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेश कुमार यादव के न्यायालय से 06 माह का सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। जानकारी अनुसार परिवादी प्रीतम सिंह लोधी द्वारा राजेश कुमार यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट रायसेन के न्यायालय में अभियुत अशोक आत्मज लालाराम रकवार के विरुद्ध परिवाद धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया था। जिसमें आरोपी अशोक ने दिनांक 10 जुलाई 2018 को परिवादी को बैंक ऑफ महाराष्ट्र शाखा रायसेन से चैक की ऋण राशि एक लाख पेंतीस हज़ार रूपए का खाते का चेक नं. 067593 प्रस्तुत किया गया था। जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 6 अप्रैल 2022 को निर्णय पारित कर अभियुक्त को 6 माह का सश्रम कारावास के दंड से दंडित किया गया है एवं दस की धारा 357 (3) के तहत परिवादी को अपील अवधि उपरान्त चेक राशि एक लाख पेंतीस हज़ार रूपए तथा उस पर चैक दिनांक से राष्ट्रीयकृत बैंक की ब्याज दर प्रतिशत ब्याज राशि 8.100/- रूपये इस प्रकार कुल 143100/- रूपए एक लाख त्रितालिस हजार सो रूपए अदा क्षतिपूर्ति राशि अदा नहीं करने पर आरोपी को तीन माह किये जाने का आदेश पारित किया गया है।

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