विभाग ने उच्च पद प्रभार में अनिवार्यता की शर्त हटाई, प्राचार्य स्वेच्छा से कर सकेंगे रिक्त पदों का चयन
भोपाल।शिक्षा विभाग ने कल 8 अगस्त को जो आदेश जारी किया है उसके अनुसार हाईस्कूल प्राचार्य से हायर सेकेण्डरी प्राचार्य एवं व्याख्याता से हाईस्कूल प्राचार्य की पदस्थापना सहमति या असहमति के आधार पर की जायेगी ,जिसमे सहमत होने पर संबंधित प्राचार्य की पदस्थापना यथावत रहेगी, तथा असहमत होने पर वे कांउसलिंग प्रक्रिया में भाग ले सकेंगें एवं उनके संबंध में पूर्व में जारी आदेश को निरस्त किया जाएगा|
समग्र शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश चंद्र दुबे, प्रदेश संरक्षक मुरारीलाल सोनी, प्रदेश महामंत्री संजय तिवारी आदेश व्याख्या करते हुए बताया है कि व्याख्याता से हाईस्कूल प्राचार्य एवं हाईस्कूल प्राचार्य से हायर सेकेण्डरी प्राचार्य के लिए जिन लोक सेवको के आदेश जारी हो गए हैं, या ज्वाइन हो चुके हैं, उन्हें दिनांक 10.08.2023 तक दोपहर 2 बजे तक संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर अपने पदस्थापना आदेश के संबंध में अपनी लिखित सहमति अथवा असहमति निर्धारित प्रारूप में अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगी, जिनमे ऐसे लोक सेवकों जो नियत समय-सीमा में असहमति प्रस्तुत नहीं करेंगें उनके लिए यह माना जाएगा कि वे उन्हें आवंटित पदस्थापना स्थल हेतु सहमत हैं।
संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी संबंधितों की लिखित सहमति / असहमति प्राप्त कर लोक सेवकों की जानकारी दिनांक 10.08.2023 को ही सायं 5:00 बजे तक विमर्श पोर्टल पर प्रविष्ट करेंगें
*काउंसलिंग प्रक्रिया-* उल्लेखित दोनो प्राचार्य पदो के लिए जिन लोक सेवकों द्वारा असहमति दी गई है या जिन लोक सेवकों के उच्च पदप्रभार के आदेश जारी होना शेष है, उन सभी के लिए कांउसलिग की प्रक्रिया एक साथ की जाएगी।
हाईस्कूल प्राचार्य से हायर सेकेण्डरी प्राचार्य पद के उच्च पद प्रभार हेतु काउंसलिंग प्रक्रिया दिनांक 13.08.2023 को प्रत्येक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्रातः 9:00 से की जाएगी।
ऐसे लोक सेवक जिनके द्वारा जारी आदेश के अनुक्रम मे पदाकिंत शाला मे कार्यभार ग्रहण किया है, अथवा कार्यभार ग्रहण नही किया है, दोनो यदि लिखित असहमति प्रस्तुत करते है तो उनके कार्यमुक्ति / कार्यभार ग्रहण संबंधी आदेश शून्य मान्य किये जावेगे।
यानि जिन्होंने ज्वाइन भी कर लिया है, यदि वे भी नीचे दिए गए प्रपत्र में अपनी वर्तमान पदस्थापना में असहमति व्यक्त करते हैं तो उन्हें भी काउंसलिंग का अवसर दिया जाएगा|
प्राचार्य हाईस्कूल से नीचे के संवर्गों के लिए उक्त प्रक्रिया/ऑनलाईन काउसलिंग के माध्यम से की जाकर पद के प्रभार हेतु पदस्थापना आदेश जारी किये जायेगे। इसके लिए समय सारणी पृथक से सूचित की जाएगी| इसका सीधा तात्पर्य है कि शेष पात्र शिक्षकों की सूची जारी होने के बाद पुन: ऑनलाइन काउंसलिंग अवधि एक बार फिर घोषित की जाएगी|