रायसेन। न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील उदयपुरा जिला रायसेन द्वारा आरोपी अनिल पिता गरीबदास उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम खैरी थाना सिलवानी जिला रायसेन म.प्र. को धारा 379 भादवि में 06 माह का साधारण कारावास दण्डित किया गया।
इस मामले में शासन की ओर से श्री राजेन्द्र वर्मा, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, तहसील उदयपुरा, जिला रायसेन ने पैरवी की।
अभियोगी द्वारा आरक्षी केन्द्र उदयपुरा में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध करायी कि उसने सन 2015 में एक टीव्हीएस कंपनी की काले रंग की स्टाटर सिटी प्लस मोटरसाइकिल खरीदी थी, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर एमपी 38 एमजी 7033 है, अभियोगी ने अपनी मोटरसाइकिल दिनांक 17.12.2022 को रात करीब 11 बजे उसके घर के सामने रोड पर बिना लाक लगाए खडी कर दी थी, सुबह 3 बजे उठकर देखा तो मोटरसाइकिल नहीं मिली। उसने आसपास मोहल्ले में उक्त मोटरसाइकिल तलाश पतारसी किया, किन्तु पता नहीं चल सका। अभियोगी की उक्त रिपोर्ट पर से आरक्षी केन्द्र उदयपुरा द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया विचारण उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया विचारण उपरांत माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन की समस्त दलीलों एवं साक्ष्योंय को सुनते हुए आरोपी को धारा 379 भादवि दोषी पाते हुए 06 माह का साधारण कारावास दण्डित किया गया।
न्यूज़सोर्स-श्रीमती शारदा शाक्य मीडिया प्रभारी
जिला रायसेन मप्र