भोपाल।मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग ने विशेष पुलिस महानिदेशक पुरुषोत्तम शर्मा की निलंबन अवधि 120 दिन और बढ़ा दी है।श्री शर्मा घरेलू हिंसा के मामले में सितंबर 2020 से निलंबित चल रहे है।
गृह विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि पुरुषोत्तम शर्मा, भापुसे (1986) के द्वारा उच्च पद पर रहते हुए किये गये अनैतिक आचरण एवं पत्नी के साथ की गई घरेलू हिंसा को दृष्टिगत रखते हुए उनके विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच में समय लगने की संभावना है एवं पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी होने के कारण जांच प्रक्रिया प्रभावित करने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए समीक्षा समिति द्वारा मत दिया गया है कि श्री पुरुषोत्तम शर्मा, भापुसे (1986) के निलंबन की अवधि दिनांक 22.03.2022 के उपरान्त भी जारी रखने के पर्याप्त आधार है।
उल्लेखनीय है कि 27 सितंबर 2020 को सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोज में उनके द्वारा अनैतिक आचरण एवं पत्नी के साथ घरेलू हिंसा किया जाना प्रथम दृष्टया दृष्टिगोचर होने पर राज्य शासन द्वारा श्री पुरुषोत्तम शर्मा, विशेष पुलिस महानिदेशक एवं तत्कालीन संचालक लोक अभियोजन संचालनालय, जिला भोपाल को भारतीय सेवायें (अनुशासन तथा अपील) नियम-1969 के नियम-3(1) के प्रावधानों के अंतर्गत दिनांक 29 सितंबर 2020 को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया था।