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बेगमगंज में जिला स्तरीय मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना-2023 कार्यक्रम सम्पन्न

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संकट की हर घड़ी में किसानों के साथ खड़ी है सरकार- विधायक रामपाल सिंह
रायसेन।  जिले के बेगमगंज में आयोजित मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना-2023 के जिला स्तरीय कार्यक्रम का सिलवानी विधायक श्री रामपाल सिंह द्वारा कन्यापूजन कर शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित किसानों तथा जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि किसान हमारे अन्नदाता है। सरकार संकट की हर घड़ी में उनके साथ है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों की चिंता करते हुए डिफाल्टर किसानों की ऋण राशि का ब्याज माफ करने का निर्णय लिया है और आज से मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना-2023 के अंतर्गत आवेदन प्राप्ति से अभियान का शुभारंभ भी हो गया है। हमारे रायसेन जिले के भी 26 हजार से अधिक किसान भाई-बहनों को योजना का लाभ मिलेगा।


विधायक श्री सिंह ने कहा कि प्रदेश में 11 लाख 19 हजार डिफाल्टर किसान भाई-बहनों को योजना का लाभ मिलेगा। राज्य सरकार द्वारा डिफाल्टर किसानों की 2200 करोड़ से अधिक राशि का ब्याज माफ किया जा रहा है और इस राशि की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा ब्याज भरने से किसान भाई-बहन डिफाल्टर नहीं कहलाएंगे। किसानों को समिति से डिफाल्ट मुक्त होने का प्रमाण-पत्र भी दिया जाएगा। किसान भाई शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर योजना के लिए पात्र हो जाएंगे।


विधायक श्री सिंह ने कहा कि जिन किसानों को समिति से खाद और बीज प्राप्त नहीं हो रहा था, उनको अब विशेष सुविधा के तहत खाद एवं बीज समिति से प्राप्त होने लगेगा। पूर्व में ऋण माफी की उम्मीद में बहुत से किसान, डिफाल्टर और सोसायटी से खाद-बीज लेने से वंचित हो गए थे। ऐसे किसानों की परेशानियों को देखते हुए राज्य सरकार उनके ब्याज की राशि भरेगी।

सरकार से मिली राहत से खुश हैं किसान

कार्यक्रम में उपस्थित अनेक किसानों ने मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना-2023 के लिए मुख्यमंत्री श्री चौहान को धन्यवाद देते हुए कहा कि हमारे मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान किसानों के प्रति बेहद संवेदशील है। इस योजना की मदद से डिफाल्टर हुए किसानों को समिति से खाद-बीज मिलने लगेगा तथा ब्याज राशि का आर्थिक बोझ से भी मुक्ती मिलेगी। कार्यक्रम स्थल पर किसानों से आवेदन भी प्राप्त किए गए।
उल्लेखनीय है कि योजना में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों से संबद्ध प्राथमिक कृषि साख समितियों के ऐसे कृषक, जिन पर 31 मार्च 2023 की स्थिति में कुल बकाया ऋण (मूल एवं ब्याज को मिलाकर) 2 लाख रूपये तक है और वे डिफाल्टर हैं, का ब्याज माफ किया जाएगा। माफ किए गए ब्याज की प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा की जाएगी। दो लाख रूपये तक के फसल ऋण में अल्पकालीन फसल ऋण एवं प्राकृतिक आपदा के कारण जो अल्पकालीन ऋण मध्यकालीन ऋण में परिवर्तित हुआ है, उसको शामिल किया गया है। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी उपस्थित रहे।

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