–कपड़ों में भूसा लगा देख मां ने पूछा तो रोने लगी पीड़िता
कृष्ण कांत सोनी
सागर । छानबीला थाना क्षेत्र के 3 साल पुराने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है। प्रकरण की सुनवाई तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट 2012) नीलम शुक्ला की कोर्ट में हुई। न्यायालय ने मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी नारायण उर्फ नारान पटेल को दोषी करार देते हुए आजीवन सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। शासन की ओर से प्रकरण में पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रिपा जैन ने की।
अभियोजन के मीडिया प्रभारी ने बताया कि 29 मार्च 2020 को पीड़िता की मां ने छानबीला थाने में शिकायत की थी। शिकायत में बताया था कि 29 मार्च 2020 की दोपहर 1 बजे उसकी नाबालिग बेटी जिसके कपड़े भूसे से गंदे थे रोते हुए आई, उससे रोने का कारण पूछा तो बेटी ने बताया कि जब वह चबूतरे के पास खेल रही थी। तभी आरोपी नारायण पटेल आया और वह उसे चॉकलेट देने का कहकर गल्ले में ले गया। जहां जबरदस्ती दुष्कर्म किया। पीड़िता चिल्लाई तो आरोपी ने उसे घटना के बारे में किसी को नहीं बताने के लिए पैसे देने का लालच दिया।
पीड़िता की मां आरोपी के घर गई तो गालीगलौज की
बेटी की आपबीती सुन मां आरोपी के घर शिकायत करने के लिए गई। जहां आरोपी ने पीड़िता की मां के साथ गालीगलौज की। जिसके बाद मां ने पीड़िता के साथ छानबीला थाने पहुंचकर आरोपी नारायण के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलते ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया।
जांच पूरी होने पर चालान कोर्ट में पेश किया गया। न्यायालय ने प्रकरण में सुनवाई शुरू की। सुनवाई के दौरान अभियोजन ने कोर्ट में मामले से जुड़े साक्ष्य और दस्तावेज पेश किए। पीड़िता की गवाही कराई। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुना और फैसला सुनाते हुए आरोपी नारायण पटेल को उम्रकैद की सजा सुनाई है।