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अब खनिज के अवैध परिवहन पर अब वाहन जुर्माना रायल्टी का 15 गुना तथा इसके बराबर राशि पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में ली जाएगी-

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भोपाल।खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर कार्रवाई करने के लिए नियम बनेगा । इसके लिए मध्य प्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम-2021 लागू करने का प्रस्ताव को मंजूरी ।इसमें खनिज के अवैध परिवहन पर अब वाहन जुर्माना नहीं देने की सूरत में राजसात किए जाएंगे।

मप्र में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में केबोनेट मीटिंग हुई ।जिसमें यह निर्णय लिया गया कि अवैध उत्खनन एवं भंडारण के मामले में रायल्टी का 15 गुना तथा इसके बराबर राशि पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में ली जाएगी।इसमें प्रविधान किया गया है कि अवैध परिवहन के मामले में जब्त खनिज की रायल्टी का 15 गुना तथा वाहन क्षमता अनुसार पर्यावरण क्षति की राशि अर्थदंड के रूप में अधिरोपित की जाएगी।जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर जब्त वाहन और मशीनों को राजसात करने के साथ दंड की राशि दोगुनी किया जाना प्रस्तावित किया गया है।परमिट में दर्ज मात्रा से अधिक का परिवहन पाए जाने पर अधिक मात्रा के खनिज की रायल्टी का 15 गुना और वाहन क्षमता के अनुपातिक रूप में पर्यावरण क्षति दंड के रूप में ली जाएगी।

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज बुधवार  को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान  की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मंजूरी दी गई।

गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बैठक की ब्रीफिंग करते हुए कहा कि अब कैबिनेट बैठक वर्चुअल नहीं होगी, आज से इस व्यवस्था को समाप्त किया जा रहा है।आगे से सभी कैबिनेट बैठक मंत्रियों की मौजूदगी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रालय में ही ही होगी।

गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि 12 फरवरी को पूरे प्रदेश में फसल बीमा के कार्यक्रम होंगे। किसानों को फसल बीमा की राशि का वितरण होगा। कैबिनेट बैठक में सीएम ने मंत्रियों को निर्देश दिए कि सभी मंत्री गौरव दिवस के रूप में अपने अपने गांव का जन्मदिन मनाएं । इंदौर में अहिल्याबाई के जन्मदिवस पर इंदौर के जन्मदिन मनाने की योजना तो वही विलीनीकरण दिवस पर भोपाल का जन्मदिन मनाने का प्रस्ताव भी रखा गया है।

नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि बैठक में निम्न प्रस्तावों को पास किया गया है-

ओंकारेश्वर में आचार्य शंकर की 108 फीट ऊंची बहुधातु प्रतिमा, संग्रहालय अद्वैतवाद अंतर्राष्ट्रीय वेदांत सिद्धांत 2 हजार 141.85 करोड़ की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की। यह खण्डों में और क्रमश: प्रारंभ होगा।

पुलिस जवानों के लिए भोपाल में आधुनिक और सर्वसुविधा से युक्त पुलिस चिकित्सालय 52 बेड का खोलने की सहमति प्रदान की गई है। भोपाल में 23वीं एवं 25वीं वाहिनी परिसर में 50 बिस्तर का सर्वसुविधायुक्त अस्पताल । इसमें मध्य प्रदेश पुलिस के सभी स्वास्थ्य केंद्रों से स्थानांतरित किए जाने वाले पुलिसकर्मियों का इलाज किया जाएगा।

अधोसंरचना विभाग में यंत्री और सहायक यंत्री ओके पदों को PEB के माध्यम से भरने का प्रस्ताव निरस्त सीएस को पुनः विचार करने को कहा।

सरकार के अमृत पार्ट-2 योजना को मंजूरी शहरी अजीबीका नवीनीकरण योजना के लिए 11680 करोड रुपए की राशि का प्रावधान अब प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में चलाया जाएगा आजीविका मिशन।

भोपाल इंदौर और शिवपुरी में 3 नए निजी विश्वविद्यालयों को मंजूरी। बीआरटीपी योजना के तहत पुराने शासकीय वाहनों की मरम्मत के लिए 551 करोड रुपए की राशि का प्रस्ताव पास।

शहरी समर्पित परिवहन नियम को UDPF मद में करने का प्रावधान 80 करोड़ की राशि जारी
प्रदेश के कई अनुपयोगी सरकारी परिसंपत्तियों के निर्वचन को मिली मंजूरी।

खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर कार्रवाई करने के लिए नियम बनेगा । इसके लिए मध्य प्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम-2021 लागू करने का प्रस्ताव को मंजूरी ।इसमें खनिज के अवैध परिवहन पर अब वाहन जुर्माना नहीं देने की सूरत में राजसात किए जाएंगे।

अवैध उत्खनन एवं भंडारण के मामले में रायल्टी का 15 गुना तथा इसके बराबर राशि पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में ली जाएगी।इसमें प्रविधान किया गया है कि अवैध परिवहन के मामले में जब्त खनिज की रायल्टी का 15 गुना तथा वाहन क्षमता अनुसार पर्यावरण क्षति की राशि अर्थदंड के रूप में अधिरोपित की जाएगी।

जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर जब्त वाहन और मशीनों को राजसात करने के साथ दंड की राशि दोगुनी किया जाना प्रस्तावित किया गया है।परमिट में दर्ज मात्रा से अधिक का परिवहन पाए जाने पर अधिक मात्रा के खनिज की रायल्टी का 15 गुना और वाहन क्षमता के अनुपातिक रूप में पर्यावरण क्षति दंड के रूप में ली जाएगी।

प्रदेश के सभी 412 नगरीय निकायों में सरकार अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन के दूसरे चरण को लागू करने का प्रस्ताव पारित। इसमें पाइप लाइन एवं घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से जल प्रदाय, अमृत शहरों में सीवरेज प्रबंधन तथा उपचारित जल के फिर से उपयोग को प्रोत्साहन, जलीय संरचनाओं और हरित क्षेत्रों का विकास किया जाएगा।

ग्वालियर में ट्रिपल आइटीएम कालेज से महारानी लक्ष्मीबाई प्रतिमा तक स्वर्ण रेखा नाले के ऊपर फोरलेन फ्लाई ओवर बनाने का प्रस्ताव। लगभग साढे छह किलोमीटर लंबे 446 करोड रुपये की लागत वाले इस फ्लाई ओवर के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार ।प्रशासकीय स्वीकृति के साथ आगामी कार्रवाई के लिए लोक निर्माण विभाग को अधिकृत करना प्रस्तावित है।

भोपाल और सीहोर में औद्योगिक केंद्रों की स्थापना का प्रस्ताव पारित। दो नए औद्योगिक केंद्र विकसित करने की तैयारी। यह भोपाल के बगरौदा गोकलाकुंडी और सीहोर के बडियाखेडी में होंगे। यहां निवेशकों को विकसित भूखंड उपलब्ध कराए जाएंगे। ये दोनों औद्योगिक केंद्र नर्मदा एक्सप्रेस वे का हिस्सा होंगे।

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