सलामतपुर रायसेन से अदनान खान की रिपोर्ट।
08 जनवरी को थाना सलामतपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम अम्बाड़ी से नाबालिग लडकी को अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर भगा ले गया था। रिपोर्ट पर थाना सलामतपुर में अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध धारा 363 आईपीसी का प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया था।प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक रायसेन विकाश कुमार शाहवाल एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रायसेन अमृत मीणा के निर्देशन में एसडीओपी रायसेन अदिति भावसार, उपनिरीक्षक सतेन्द्र दुबे के द्वारा पुलिस टीम गठित कर नाबालिग लडकी एवं अज्ञात आरोपी की तलाश प्रारंभ की गई। तलाश के दौरान पुलिस टीम द्वारा 16 जनवरी को नाबालिग लडकी को राहतगढ, जिला सागर से दस्तयाब कर परिजनों को सुपुर्द किया गया था। प्रकरण में धारा 366-ए, 376, 376(2)एन, 376(3) आईपीसी एवं 3/4, 5 एल/6 पाक्सो एक्ट का इजाफा किया गया। प्रकरण में पुलिस टीम द्वारा आरोपी इदरीस पिता इद्दू खां उम्र 25 साल निवासी वार्ड नं.-05, टेकरी मोहल्ला राहतगढ, जिला सागर को 20 जनवरी को ग्राम जीरापुर, थाना शमशाबाद, जिला विदिशा से गिरफ्तार कर लिया गया। नाबालिग लडकी की दस्तयाबी एवं आरोपी की गिरफ्तारी में थाना सलामतपुर से उपनिरिक्षक सतेन्द्र दुबे, आरक्षक आशीष, आरक्षक शशांक दीक्षित, आरक्षक रामकरण शर्मा, सैनिक अतुल सिंह की सराहनीय भूमिका रही।
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