रायसेन।माननीय न्यायालय- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला रायसेन द्वारा आरोपी विशाल विश्वकर्मा पुत्र स्व. बाबूलाल विश्वकर्मा, उम्र 24 वर्ष निवासी पिरीयानाला काली नगर विदिशा म.प्र. को चोरी करने के आरोप में दोषसिद्ध पाये जाने पर भादसं. की धारा 457, 380 में 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 100-100 रूपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
इस प्रकरण में राज्य की ओर से सुश्री नेहा दुबे, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला रायसेन द्वारा पैरवी की गई।
प्रकरणके अनुसार फरियादी प्रकाश अहिरवार की बस स्टेण्ड बाजार सांची में मॉं गारमेण्ट्स के नाम से रेडीमेड कपड़ों की दुकान है। वह रोजाना की तरह दिनांक 02.09.2021 को रात करीब 09:00 बजे अपनी दुकान बन्द कर वह अपने घर चला गया था सुबह करीब 08:00 बजे जब वह दुकान पर आया तो उसने देखा कि दुकान की शटर के ताले नहीं हैं। उसने शटर खोलकर देखा तो दुकान में अन्दर अल्मारियों में रखे कपड़े फैले पड़े थे तथा कुछ सामान बिखरा हुआ पड़ा था। उसने अपने सामान का मिलान किया तो उसमें कुल कीमत 23092/- रूपये का सामान अज्ञात चोर उसकी दुकान में शटर में लगे ताले तोड़कर चोरी कर ले गया था। फरियादी की उक्त- रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरूद्ध थाना सांची जिला रायसेन में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण की विवेचना एवं आवश्यक अनुसंधान उपरांत आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र मान0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
न्यूज सोर्स-श्रीमती किरण नंदकिशोर मीडिया प्रभारी जिला रायसेन