नोटिस उन सभी कॉलोनी के लिये हैं जो पिछले कुछ समय से शहर और जिले में शहरी क्षेत्र के निकट विकसित हुई है-कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर
धीरज जॉनसन, दमोह
दमोह:कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने कहा जिला पंजीयक से एक सूची ली थी जिले के अंदर कौन- कौन सी ऐसी कॉलोनी हैं, जिसके प्लॉट्स के रजिस्ट्रेशन के लिए केसेस आ रहे हैं, जिला पंजीयक द्वारा 60 से भी अधिक ऐसी कॉलोनीस की सूची दी गई है। इन सभी कॉलोनी के प्रोप्राइटर – मालिक हैं, उन सबको नोटिस जारी किए हैं और नोटिस के जरिये उनसे दस्तावेज मांगे गये हैं। कलेक्टर कोचर ने कहा कॉलोनी की वैधता की जो शर्तें हैं, कॉलोनी उसको पूरा करती है कि नहीं करती है। यथा रेरा का पंजीयन, विकास की अनुमति, कॉलोनॉइजर का रजिस्ट्रेशन, यह सारे प्रमाण मांगे गये है। सभी दस्तावेजों को प्रस्तुत करने का निर्धारित समय दिया गया है। इसमें से जो दस्तावेजों को प्रस्तुत कर देंगे और जिसमें समाधान हो जाएगा की सब बिलकुल ठीक है, सभी नियम के अनुसार हैं, तो उसमें कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन जिनमें यह स्थिति बनती है की निर्धारित नियमों का पालन नहीं हुआ है, मापदंडों के अनुसार काम नहीं हुआ है, तो ऐसे केसेस में फिर केस रजिस्टर्ड करके उन कालोनाईजर्स के खिलाफ़ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
संबंधित कॉलोनाईजर्स को निर्देश जारी: न्यायालय कलेक्टर के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि दमोह जिले में कॉलोनाईजर्स द्वारा ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र अंतर्गत कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा है। इस संबंध में कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने संबंधितों को निर्देशित किया है कि न्यायालय कलेक्टर के कक्ष क्रमांक 43 में निर्धारित तिथि की शाम 4 बजे तक उपस्थित होकर मध्यप्रदेश नगर पालिका (कालोनी विकास) नियम 2021 तथा मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कालोनियों का विकास) नियम 2014 के तहत यथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी कॉलोनाईजर रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की प्रति, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विकास अनुज्ञा पत्र की प्रति, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा जारी डायवर्सन आदेश की प्रति, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा स्वीकृत अभिन्यास की प्रति एवं भूमि स्वामी स्वामित्व के दस्तावेज तथा भोपाल स्थित रेरा कार्यालय का रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज सहित जबाब प्रस्तुत किया जाये। उन्होंने कहा है नियत तिथि तक मांगे गये दस्तावेजों सहित जबाब पेश न करने अथवा अनुपस्थित रहने की दशा में संबंधित के विरूद्ध मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 339 (ग), मध्यप्रदेश नगर पालिका (कालोनी विकास) नियम 2021 के भाग-3 कंडिका 22 (4) मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कालोनियों का विकास) नियम 2014 के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।