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180 किलो गांजे के अभियुक्तगण को 14-14 वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक-एक लाख रुपए के अर्थदंड से भी  दंडित किया 

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विदिशा। गांजे के अभियुक्तगण को विशेष न्यायाधीश  मनोज कुमार राठी ने 14-14 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई हे।

अपर लोक अभियोजक राघवेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि दिनांक 29.12. 2021 को थाना कोतवाली विदिशा में पदस्थ निरीक्षक आशुतोष सिंह राजपूत को मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि एक लाल रंग की कार जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर एमपी 04 ई ए1397 है जिसमें दो व्यक्ति बैठे हैं एवं एक काले सफेद रंग की धारी वाली बिना नंबर की डिस्कवर मोटरसाइकिल जिसे एक व्यक्ति चल रहा है उक्त कार एवं मोटरसाइकिल में अवैध मादक पदार्थ गांजा रखकर भोपाल रायसेन सांची तरफ से उदयगिरी होकर ढोल खेड़ी चौराहा से गंजबासौदा तरफ जाने वाले हैं यदि तत्काल दबिश की कार्यवाही की जाए तो अवैध मादक पदार्थ गांजा काफी मात्रा में मिल सकता है। सूचना की तस्दीक और आवश्यक कार्रवाई हेतु थाना कोतवाली विदिशा का पुलिस स्टाफ दो अलग-अलग टीम बनाकर एक टीम को बैस नदी पुल तिराहे पर मौके पर उपलब्ध बैरिकेड लगाकर नाकाबंदी करने हेतु निर्देशित किया एवं आशुतोष सिंह ने स्वयं के द्वारा प्रथम टीम को लेकर ढोल खेड़ी चौराहा के थोड़ा आगे खामखेड़ा रोड पर पहुंचकर मौके पर उपलब्ध बैरिकेड लगाकर हमारा फोर्स की मदद से नाकाबंदी की थी। लगभग 30 मिनट बाद सांची उदयगिरि तरफ से ढोल खेड़ी चौराहा तरफ आते हुए दो वाहन दिखे जो पुलिस को देखकर तेजी से चला कर भागने का प्रयास करने लगे जिसे हमारा फोर्स एवं साथियों की मदद से रोका। कार में ड्राइवर सीट पर बैठे व्यक्ति से नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम नंदकिशोर पिता शिव प्रसाद शर्मा उम्र 28 साल निवासी बहलोत बायपास रोड बासौदा का होना बताया एवं ड्राइवर के बाजू की सीट पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम बबलू प्रजापति पिता जमुना प्रजापति निवासी मर्दाना नाका ग्राम बरेठ थाना देहात बासौदा का होना बताया। मोटरसाइकिल पर बैठे व्यक्ति से नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम धनराज लोधी पिता सुंदरलाल निवासी आशीष मंगल वाटिका टीला खेड़ी विदिशा का होना बताया। तीनों लोगों को उनके वैधानिक अधिकारों से अवगत करा कर जब कार की तलाशी ली गई तो नंदकिशोर के आधिपत्य से 70 किलोग्राम गांजा, संदेही बबलू प्रजापति के आधिपत्य से 60 किलो गांजा तथा धनराज लोधी की मोटरसाइकिल से 50 किलोग्राम गांजा इस तरह कुल 180 किलोग्राम गांजा जिसे तीनों लोग बेचने के लिए ले जा रहे थे, को जप्त किया। तीनों आरोपियों से उक्त गांजा रखने व परिवहन करने के लाइसेंस के संबंध में पूछा तो उन्होंने कोई वैध लाइसेंस नहीं होना बताया। आरोपी नंदकिशोर से गांजे के साथ एक लाल रंग की बॉक्सवेगन कंपनी की पोलो कार जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर एमपी 04 ई ए 1397* को एवं धनराज लोधी के पास से एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल को भी जप्त किया था।

आरोपीगण उक्त अवैध मादक पदार्थ गांजा बिना किसी अनुज्ञप्ति के अपने पास रखें थे। आरोपीगण को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। अनुसंधान पूर्ण होने पर अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने पर न्यायालय द्वारा उक्त अपराध का संज्ञान लिया गया। अपर लोक अभियोजक राघवेंद्र सिंह राठौर द्वारा प्रस्तुत तर्कों, दस्तावेजी साक्ष्य एवं तथ्यों से प्रकरण को प्रमाणित किया गया। न्यायालय ने अपर लोक अभियोजक राघवेंद्र सिंह राठौर के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपीगण नंदकिशोर शर्मा निवासी एसजीएस कॉलेज के पीछे बहलोट बायपास रोड बासौदा, बबलू उर्फ भूरा प्रजापति निवासी मरदाखेड़ी नाका के पास ग्राम बैरेट थाना देहात बासौदा एवं धनराज लोधी निवासी आशीष मंगल वाटिका टीलाखेड़ी विदिशा को 14-14 वर्ष के सश्रम कारावास के साथ एक-एक् लाख रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया।

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