रायसेन। कोतवाली रायसेन में नवीन कानून व्यवस्था में न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष यशवंत मीणा ,नपा अध्यक्ष सविता सेन,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश कुमार,जिला सेनानी होमगार्ड श्री तिवारी,जिला अभियोजन अधिकारी अनिल मिश्रा बार एसोशियेशन के अध्यक्ष विनय चतुर्वेदी,कोतवाली के निरीक्षक संदीप चौरसिया भी मौजूद रहे।

एडिशनल एसपी कमलेश कुमार खरपुसे ने बताया 1 जुलाई से नए तीन कानून लागू हो गए है और अब जो भी प्रकरण दर्ज होंगे वो नए कानून के तहत किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि पुराने कानून को खत्म करते हुए तीन नए कानून बनाए गए हैं। नए कानून में इलेक्ट्रानिक साक्ष्य को भी मान्य किया गया है। अब मर्डर करने पर धारा 302 नहीं 101 लगेगी। धोखाधड़ी के लिए धारा 420 अब 318 हो गई है। रेप की धारा 375 नहीं, अब 63 है। शादीशुदा महिला को फुसलाना अब अपराध है।
कार्यक्रम में जिला अभियोजन अधिकारी अनिल मिश्रा ने विस्तार से तीन कानूनों की जानकारी दी।