राशि आहरण के बाद भी निर्माण कार्य नहीं कराने पर सरचम्पा और नयापुरा के तत्कालीन सरपंच और सचिव से वसूली के आदेश
रायसेन.जिले की सांची जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत सरचम्पा और ग्राम पंचायत नयापुरा में शासकीय निर्माण कार्यो हेतु आवंटित राशि का आहरण करने के उपरांत भी निर्माण कार्य नहीं कराने पर जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती अंजू पवन भदौरिया ने संबंधित ग्राम पंचायतों के तत्कालीन सरपंच और सचिव पर वसूली घोषित कर राशि जमा कराने के आदेश दिए हैं। वसूली राशि जमा नहीं करने पर गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाने के भी आदेश दिए गए हैं।
उल्लेखनीय है कि सांची जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत सरचम्पा में वर्ष 2015-16 में स्वीकृत आंगनवाड़ी भवन सिलवाहा और आंगनवाड़ी भवन सरचम्पा की राशि आहरित कर कार्य नहीं कराने पर मप्र पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 89 एवं धारा 92 के तहत तत्कालीन सरपंच श्रीमती सविता बाई पर राशि 362787.50 रू एवं तत्कालीन सचिव श्री कल्लू सिंह शाक्य पर राशि 362787.50 रू इस प्रकार कुल 725575 रू की वसूली घोषित कर आदेश पारित किया गया है। वसूली राशि जमा नहीं करने पर संबंधितों के विरूद्ध गिरफ्तारी वारंट पृथक से जारी करने के आदेश दिए गए हैं।
इसी प्रकार ग्राम पंचायत नयापुरा में सीसी रोड निर्माण कार्य ग्राम टोला करपाट इंदिर के घर से हनुमान मंदिर तक एवं विद्युत मोटर पम्प तथा पाईप लाईन कार्य पर वर्ष 2021-22 में राशि आहरण कर कार्य नहीं कराए जाने पर मप्र पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 अंतर्गत धारा 89 एवं धारा 92 के तहत तत्कालीन सरपंच श्रीमती राधा बाई से राशि 303293 रू, तत्कालीन सचिव स्व.चन्द्रशेखर नाथ के स्वतत्वों से राशि 184417 रू एवं तत्कालीन प्रभारी सचिव राकेश सल्लाम जीआरएस से राशि 118876 रू कुल राशि 606586 रू की वसूली घोषित कर आदेश पारित किया गया है। वसूली राशि जमा नहीं करने पर संबंधितों के विरूद्ध गिरफ्तारी वारंट पृथक से जारी करने के आदेश दिए गए हैं।